
Triple Talaq Case(photo-patrika)
Triple Talaq Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से तीन तलाक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फैमिली कोर्ट परिसर के बाहर एक युवक ने अपनी पत्नी को सरेराह तीन बार ‘तलाक’ बोलकर रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम, तीन तलाक कानून और धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी एक मुस्लिम युवती की शादी करीब दो वर्ष पहले शहर के ही एक युवक से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। लगातार विवाद और प्रताड़ना से परेशान होकर महिला अपने मायके लौट आई थी।
इसके बाद पीड़िता ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। साथ ही महिला ने भरण-पोषण की मांग को लेकर कुटुंब न्यायालय में भी आवेदन लगाया था।
बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई के सिलसिले में महिला अपने परिजनों के साथ फैमिली कोर्ट पहुंची थी। सुनवाई के दौरान वह जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने के लिए कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर गई थी। इसी दौरान आरोपी पति ने उसे रास्ते में रोक लिया।
पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उस पर परिवार और जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने आवेश में आकर पत्नी से कहा कि “अब मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना” और सरेआम तीन बार ‘तलाक, तलाक, तलाक’ बोल दिया।
महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना से मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। बाद में पीड़िता ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।
सिविल लाइन पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है।
देश में तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित किए जाने के बाद भी इस तरह के मामले सामने आना चिंता का विषय माना जा रहा है। कानून के तहत एक साथ तीन तलाक बोलकर विवाह समाप्त करना अवैध है और इसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। बावजूद इसके कई मामलों में महिलाएं अब भी सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रही हैं।
Updated on:
28 May 2026 11:10 am
Published on:
28 May 2026 11:10 am
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