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कानून की धज्जियां… रोक के बाद भी DJP से गूंजा इलाका, नाबालिग की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, जानें क्या कहा?

CG High Court: डीजे और साउंड बाक्स के शोर से आम लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

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हाईकोर्ट (photo Patrika)

हाईकोर्ट (photo Patrika)

Bilaspur High Court: डीजे और साउंड बाक्स के शोर से आम लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से बताया गया कि कड़ी कार्रवाई के लिए राज्य के कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में संशोधन के लिए शासन स्तर पर प्रक्रिया जारी है। संशोधित नियम में 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

कोर्ट ने बलरामपुर जिले में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे पर नाचते समय नाबालिग की मौत को भी गंभीरता से लेकर शासन से जवाब मांगा है। बलरामपुर क्षेेत्र राजपुर के महुआ-पारा निवासी प्रवीण गुप्ता (15) शनिवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन में शामिल हुआ। डीजे की तेज आवाज के बीच प्रवीण डांस कर रहा था। अचानक उसे बेचैनी होने लगी और जमीन पर गिर गया। उसे सांस लेने में दिक्कत होने पर दोस्तों ने सीना दबाकर पंप भी किया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

हाईकोर्ट ने शासन से पूछा कि रोक के बाद भी इतनी तेज आवाज में डीजे कैसे बज रहा था। इसमें अभी तक क्या जिम्मेदारी तय की गई है। सुनवाई के दौरान बात सामने आई कि बलरामपुर जिले में डीजे प्रतिबंधित नहीं किया गया था। जिस कारण तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था।

ध्वनि प्रदूषण रोकने राज्य में कड़े प्रावधान नहीं

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि राज्य के अधिनियम में कड़े प्रावधान हैं ही नहीं। एक या दो बार 500-1000 रुपए पेनाल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है। ना सामान की जब्ती होती है और ना ही कोई कार्रवाई। कोर्ट ने मामले में सरकार को कार्रवाई के संबन्ध में जवाब प्रस्तुत करने कहा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि केन्द्र सरकार की नॉइट पाल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी के तहत पांच लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। छग में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए संशोधित नियम विधानसभा से पास कराया जाएगा और कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।

इधर, गणेश विसर्जन में डीजे का शोर, सीपत में वाहन सहित सेटअप जब्त

गणेश विसर्जन के दौरान हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर तेज आवाज में डीजे बजाने पर सीपत पुलिस ने कार्रवाई की। ग्राम मोहरा और पंधी में बिना अनुमति डीजे बजाने की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। यहां पिकअप (सीजी 10 बीएम 0819) और स्वराज माजदा (सीजी 16 सीपी 1610) वाहनों में डीजे सेट लगाकर ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में गाने बजाए जा रहे थे, जिससे परेशानी हो रही थी। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी।

इनके खिलाफ कार्रवाई

सीपत पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मोहरा निवासी सुरेंद्र कुमार रजक 25 वर्ष और दर्रीघाट निवासी दीपक यादव 28 वर्ष को जिमेदार पाया गया। दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है।