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वारंटी अवधि में मोबाइल नहीं सुधारा तो फोरम ने लगाया जुर्माना

माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल खरीदने के कुछ दिन बाद वारंटी अवधि में खराब हो जाने और उसके बाद विक्रेता, सर्विस सेंटर संचालक व कंपनी द्वारा उसे ठीक करके या नया मोबाइल न देने पर उपभोक्ता फोरम ने तीनों अनावेदकों को जुर्माना सहित नए मोबाइल कीमत अदा करने का आदेश दिया है

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Kajal Kiran Kashyap

Jul 02, 2016

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बिलासपुर
. माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल खरीदने के कुछ दिन बाद वारंटी अवधि में खराब हो जाने और उसके बाद विक्रेता, सर्विस सेंटर संचालक व कंपनी द्वारा उसे ठीक करके या नया मोबाइल न देने पर उपभोक्ता फोरम ने तीनों अनावेदकों को जुर्माना सहित नए मोबाइल कीमत अदा करने का आदेश दिया है। तोरवा थाना अंतर्गत हेमूनगर स्थित हिंदू मिलन मंदिर के पास निवासी रत्नालाल मसीह पिता रतनलाल मसीह (33) ने अक्टूबर 2014 में पुराना बस स्टैंड राजीव प्लाजा स्थित कान्हा मोबाइल से 11900 रुपए में माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल खरीदा था। खरीदने के कुछ दिन बाद ही मोबाइल की बैटरी जल्द उतरने लगी। इस पर आवेदिका ने इसकी शिकायत कान्हा मोबाइल में जाकर किया। वहां से उसे राजीव प्लाजा स्थित अत्तार सर्विस सेंटर में मोबाइल रिपेयर कराने को कहा। वहां मोबाइल देने पर सर्विस सेंटर वाले ने सॉफ्ट वेयर अपडेट करके फोन दे दिया। कुछ दिन चलने के बाद फोन में फिर वहीं समस्या आ गई।


इस पर आवेदिका ने फिर से अत्तार सर्विस सेंटर में शिकायत की। इस पर सर्विस सेंटर संचालक ने मोबाइल को रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी के कार्यालय नारायणा दिल्ली स्थित माइक्रोमैक्स इंफोर्मेटिक्स लिमिटेड में भेजा, लेकिन कुछ दिन बाद कंपनी से फिर से वहीं पुराना सेट बिना रिप्लेस किए भेज दिया गया। इस पर अत्तार सर्विस सेंटर वाले ने अपने पास से एक नया मोबाइल दिया, लेकिन वह बार-बार स्विच ऑफ हो जा रहा था। इसकी शिकायत करने पर सर्विस सेंटर वाले ने दूसरा मोबाइल देने से मना कर दिया। इस पर आवेदिका ने फोरम में परिवाद दायर किया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य प्रमोद वर्मा और रीता बरसैंया ने तीनों अनावेदकों को संयुक्त रूप से 15 दिन के अंदर मोबाइल की कीमत 11900 रुपए आवेदन दिनांक 20-10-2015 से नौ प्रतिशत ब्याज के साथ और 5000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति व 2000 रुपए वादव्यय के रूप अदा करने का आदेश दिया।