Chhattisgarh Hindi News : पुलिस विभाग में सूबेदार, सब-इन्सपेक्टर के रिक्त पदों पर भर्ती में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
बिलासपुर. पुलिस विभाग में सूबेदार, सब-इन्सपेक्टर के रिक्त पदों पर भर्ती में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने सब-इन्सपेक्टर भर्ती कमेटी को तत्काल उक्त मामले में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
वर्ष 2021 में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रायपुर द्वारा भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। उक्त भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार मितेश कुमार 20 जुलाई 2023 को फिजिकल टेस्ट में स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, रायपुर में शामिल हुआ। फिजिकल टेस्ट के पश्चात् उसे लंबी कूद में 12 अंक एवं अन्य सभी इवेन्टस में 300 अंकों में से 96 अंक देकर टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किया गया।
परन्तु नौ दिनों पश्चात् उसे मोबाइल कॉल कर बुलाया गया और फिजिकल टेस्ट शीट पर दबावपूर्वक हस्ताक्षर लेकर फेल घोषित कर दिया।मितेश ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि 20 जुलाई 2023 को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, रायपुर में याचिकाकर्ता के फिजिकल टेस्ट के पश्चात् तैयार की गई शीट पर उसके 1500 मीटर, 100 मीटर दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद इन पांच इवेन्ट में 300 में 96 अंक देकर फिजिकल शीट पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर लेकर उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। परन्तु टेस्ट के पश्चात् 28 जुलाई को याचिकाकर्ता के मोबाइल पर पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी ने कॉल करके 29 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में बुलाकर उसे फेल घोषित कर दिया गया।
याचिकाकर्ता 29 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, रायपुर में उपस्थित हुआ, उक्त स्टेडियम में कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को एक टेन्ट में ले जाकर याचिकाकर्ता की फिजिकल टेस्ट शीट में छेड़छाड़ कर 12 अंक काटकर जीरो अंक कर उसको फिजिकल टेस्ट में फेल घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क कि जब 20 जुलाई 2023 को उसे 96 अंक देकर उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया उसके पश्चात् बिना कोई लिखित नोटिस जारी किए बुलाना एवं बाद में अयोग्य घोषित करने का नियम छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम -2021 में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है।
नंबर कम या ज्यादा कर गड़बड़ी की आशंका
याचिकाकर्ता द्वारा सब इन्सपेक्टर भर्ती कमेटी पर यह भी गंभीर आरोप लगाया गया कि भर्ती नियम में कोई प्रावधान ना होने के बावजूद भी यदि किसी उम्मीदवार को धमकाकर उसकी फिजिकल शीट में छेड़छाड़ कर नंबर कम किए जा सकते हैं तो किसी अन्य उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने एवं उसे उक्त भर्ती प्रक्रिया में चयनित करने के लिए उक्त उम्मीदवार के नम्बर बढ़ाए भी जा सकते हैं। सुनवाई के पश्चात् याचिका को स्वीकार कर कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया।