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New Year 2025: नियमों का पहरा! रात 12 बजे तक ही मना सकेंगे न्यू ईयर का जश्न, इसके बाद होगी कार्रवाई

New Year 2025: बिलासपुर जिले के नए साल (New Year 2025) के आगमन को अब चंद रोज ही शेष हैं। इस दौरान शामिल 50 से ज्यादा संचालकों को समझाइश दी गई कि वे सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन व नियमों का पालन करें।

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New Year 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के नए साल (New Year 2025) के आगमन को अब चंद रोज ही शेष हैं। शहर व आसपास क्षेत्रों में नए साल का जश्न शांतिपूर्वक, नियमानुसार मने इस मद्देनजर बिलासपुर पुलिस ने एसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर बुधवार को बिलासागुड़ी में होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस संचालकों की बैठक ली। इस दौरान शामिल 50 से ज्यादा संचालकों को समझाइश दी गई कि वे सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन व नियमों का पालन करें।

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News Year: 31 को होटलो में तो 1 जनवरी को पर्यटन स्थलों में उमड़ेगी भीड़

31 दिसंबर को जश्न (Celebration) मनाने जहां शहर के होटलों, रेस्टोरेंट में ज्यादातर लोग पार्टी कर जश्न मनाएंगे। जबकि 1 जनवरी को कानन पेंडारी, खूंटाघाट जलाशय, अचानकमार टाइगर रिजर्व में पिकनिक के लिए सैलानी उमड़ेंगे। यहां भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

ये दी गई नसीहत

●होटल, रेस्टोरेंट या फिर मैरिज गार्डन या हाल में कार्यक्रम का परमिशन एसडीएम से लेना होगा
●सभी जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए
● होटल, बार में आबकारी विभाग की भी परमिशन जरूरी होगा
● क्षमता से अधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए
●रात 12 बजे तक ही जश्न हो
●व्यवस्था दुरुस्त रखने संचालक अपने वालंटियर्स भी रखें
● किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर तत्काल संबंधित थाने में सूचना दें