
Bilaspur News: सड़क सुरक्षा माह के अंतिम दिन बुधवार को परिवहन विभाग ने बिलासपुर जिले के वाहन डीलर्स की बैठक ली। इस बीच उन्हें हिदायत दी गई कि दुपहिया वाहन खरीदारों को बिना हेलमेट वाहन की बिक्री न करें। साथ ही अपने संस्थानों में होर्डिंग्स लगाएं, जिसमें यातायात नियमों व नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान अंकित हो। ताकि लोगों को जागरूक करने के साथ ही दुर्घटनाओं से बचाया जा सके।
सड़क सुरक्षा माह का बुधवार को समापन हुआ। अंतिम दिन परिवहन विभाग ने कार्यालय में जिले के समस्त मोटरसाइकिल, ऑटो और चारपहिया वाहनों के डीलरों की बैठक ली।
डीलर्स को बताया गया कि जिले में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने उनकी भी अहम भूमिका है। इस दौरान समस्त मोटरसाइकिल विक्रेताओं को बिना हेलमेट के वाहन नहीं बेचने हिदायत दी। हालांकि जिसके पास पहले से हेलमेट है, उन्हें इस बाध्यता से दूर रखा जाएगा। दूसरी ओर ऑटो एवं चारपहिया वाहन विक्रेताओं को यह निर्देश दिए गए कि वाहनों में विधि मान्य हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा कर ही वाहन खरीदारों के सुपुर्द करें। ऐसा न किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे, प्रशिक्षु आईपीएस सुमित कुमार, डीएसपी शिव चरण परिहार सहित जिले के समस्त वाहन डीलर उपस्थित थे।
बैठक में डीलर्स को यह भी समझाइश दी गई कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने उन्हें अपनी एजेंसी के सामने यातायात नियमों से संबंधित ‘नियम तालिका’ एवं ‘प्रमुख चालानी धाराओं’ की तालिका वाली होर्डिंग्स लगानी होगी। ताकि वाहन खरीदते समय लोगों की उस पर नजर पड़े़ और वे सतर्क हो सकें।
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन कर हम न सिर्फ परिवहन व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि स्वयं सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। लोगों में ट्रैफिक सेंस विकसित करने परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सुरक्षा माह के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया गया है। उमीद जताई जा रही है कि इस पहल से दुर्घटनाएं रुकेंगी।
Updated on:
06 Feb 2025 12:16 pm
Published on:
06 Feb 2025 12:15 pm
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