
हाईकोर्ट (photo Unsplash images)
Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने महासमुंद की शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए युक्तियुक्तकरण पर 10 दिन के लिए रोक लगाई है। कोर्ट ने शिक्षिका के अभ्यावेदन का इस अवधि में नियम अनुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। शिक्षिका ने गलत आधार पर उनको अतिशेष घोषित करने का आरोप लगाया था। हालांकि, यह स्थगन प्रदेश के स्कूलों के लिए नहीं है। महासमुंद के गवर्नमेंट अभ्यास प्राइमरी स्कूल में पदस्थ कल्याणी थेकर ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
इसमें उन्होंने बताया कि स्कूल में 91 स्टूडेंट्स हैं। शासन के निर्देश अनुसार वहां एक हेडमास्टर, चार टीचर होने चाहिए। लेकिन अफसरों ने दर्ज संख्या कम 88 स्टूडेंट्स बता दिया। जिसके आधार पर उन्हें अतिशेष बता दिया, जिसके कारण उनका नाम युक्तियुक्तकरण की सूची में डाल दिया गया और उनकी पदस्थापना दूर के स्कूल में कर दी।
मामले की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से स्वीकार किया गया कि स्कूल की दर्ज संख्या में त्रुटि हो गई है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य शासन द्वारा बिना दावा-आपत्ति लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करना असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने इस केस में 10 दिन के लिए स्थगन आदेश जारी किया है।
Updated on:
06 Jun 2025 07:45 am
Published on:
06 Jun 2025 07:45 am
