
बसों का रूट बदला ( फोटो पत्रिका )
Bilaspur News: बिलासपुर में वाहनों के लगातार बढ़ रहे दबाव के कारण शहर में अब बड़ी यात्री बसों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को इस संबन्ध में आदेश जारी किया। इस अनुसार कम दूरी की छोटी एवं मध्यम बसों को छोड़कर शेष सवारी बसों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लेखनीय है कि शहर के लगातार विस्तार के कारण शहर के भीतर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट के जज शहर के व्यस्ततम क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। साथ ही नगर के महत्वपूर्ण स्थान नेहरू चौक, जहां तहसील कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन, जिलाधीश कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला न्यायालय सहित कई अन्य विभागीय भवन स्थित हैं।
यहां से जिले के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसी दशा में अधिकांश बसें शहर के अत्यंत व्यस्ततम यातायात दबाव वाले स्थानों से होकर गुजरने के कारण यातायात व्यवस्था को सरल, सुगम एवं सुचारु बनाए रखने में परेशानी हो रही है। इसलिए सवारी बसों का परिवर्तित मार्ग से परिचालन प्रस्तावित किया गया है।
हाईटेक बस स्टैण्ड से सभी दिशाओं की ओर आने-जाने वाली बसों से शहर में यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए प्रस्तावित मार्ग निर्धारित किया गया है।
वाया रतनपुर- रतनपुर होकर कटघोरा अम्बिकापुर एवं पेण्ड्रा गौरेला की ओर आने-जाने वाली बस हाईटेक बस स्टैण्ड से गुम्बर पेट्रोल पम्प, छतौना मोड़, पेण्ड्रीडीह से नेशनल हाईवे, सकरी, सेंदरी बाइपास के रास्ते रतनपुर रोड होते हुए चलेंगी।
वाया मस्तूरी- मस्तूरी होकर पचपेड़ी-जांजगीर-शिवरीनारायण की ओर आने-जाने वाली बसें हाईटेक बस स्टैण्ड से गुम्बर पेट्रोल पम्प, सिरगिट्टी, महमंद, मस्तूरी होते हुए चलेंगी।
वाया सीपत- सीपत एवं सीपत होकर आगे जाने वाली बसें हाईटेक बस स्टैंड से गुम्बर पेट्रोल पम्प, सिरगिट्टी, महमंद, गुरु नानक चौक, गोपका होते हुए आवागमन करेंगी।
इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी कलेक्टर को पत्र लिखा है। इसमें यात्री बसों के आने-जाने से ट्रैफिक समस्या का उल्लेख किया गया है। शहर में बस संचालकों के साथ 21 मई को हुई बैठक का उल्लेख करते हुए जानकारी दी गई है कि उक्त संबंध में सहमति भी बन चुकी है। कलेक्टर ने एसएसपी के प्रस्ताव से सहमत होते हुए शहर के भीतर यातायात के दबाव को कम करने दिशा- निर्देश जारी किए हैं।
Updated on:
28 May 2025 03:33 pm
Published on:
28 May 2025 03:32 pm
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