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सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा : बीएड धारकों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, जानें बड़ी बातें

Chhattisgarh Hindi News : . सहायक शिक्षकों के भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।

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सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा : बीएड धारकों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, जानें बड़ी बातें

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा : बीएड धारकों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, जानें बड़ी बातें

बिलासपुर . सहायक शिक्षकों के भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। एसएलपी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने इस बीच की गई नियुक्तियों को हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से बाधित कर दिया है।

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सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का विरोध करते हुए डीएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों की अंतरिम चयन सूची व काउंसिलिंग पर रोक लगा दी थी।

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इसे हरिशंकर व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से पहले ही चयन प्रक्रिया चल रही थी। इस स्तर पर उसे बाधित करना उचित नहीं है, यह जारी रहेगी। इसके साथ ही बेंच ने इस बीच की गई नियुक्तियों को हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से बाधित रखने का निर्देश भी दिया है।