High Court: हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा परीक्षा के माध्यम से फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है।
High Court: हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) पदों की भर्ती में डिप्लोमा के साथ फॉर्मेसी डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सिर्फ डिप्लोमा होल्डर को भर्ती में शामिल करने पर डिग्रीधारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा परीक्षा के माध्यम से फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है।
30 जून 2025 को स्वास्थ्य सेवा संचालनालय द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) पद के लिए सिर्फ फॉर्मेसी होल्डरों को योग्य माना गया था। इस पर राहुल वर्मा एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति इस बात पर थी कि उक्त विज्ञापन में केवल फॉर्मेसी डिप्लोमा धारकों को ही पात्र माना गया था और बैचलर ऑफ फॉर्मेसी (बी.फार्मा) अथवा उससे उच्च डिग्री वालों को आवेदन की अनुमति नहीं थी, जबकि वे फॉर्मेसी काउंसिल में विधिवत पंजीकृत हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे तक थी। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापमं) को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करे, जिससे बी.फार्मा डिग्रीधारी इच्छुक अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकें।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक रूप से लागू होगा। ऐसे सभी अभ्यर्थियों पर भी यह समान रूप से लागू होगा, जिनके पास फॉर्मेसी में डिग्री है और जो विज्ञापन में वर्णित अन्य आवश्यक योग्यताएं पूर्ण करते हैं। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए कि वह इस आदेश की जानकारी सीजी व्यापमं सहित सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं।
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे तक थी। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापमं) को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करे, जिससे बी.फार्मा डिग्रीधारी इच्छुक अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकें।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक रूप से लागू होगा। ऐसे सभी अभ्यर्थियों पर भी यह समान रूप से लागू होगा, जिनके पास फॉर्मेसी में डिग्री है और जो विज्ञापन में वर्णित अन्य आवश्यक योग्यताएं पूर्ण करते हैं। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए कि वह इस आदेश की जानकारी सीजी व्यापमं सहित सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं।