
अब मजदूरों को मिलेगा ज्यादा पैसा, अलग-अलग काम के हिसाब से तय हुआ वेतन, कलेक्टर ने नए आदेश किया जारी(photo-patrika)
CG Workers Salary Hike: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए नया वेतन निर्धारण आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी द्वारा जारी यह आदेश 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा, जिसमें महंगाई भत्ते को भी शामिल किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए मासिक और दैनिक वेतन इस प्रकार निर्धारित किया गया है
उच्च कुशल श्रेणी में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो तकनीकी एवं विशिष्ट कार्यों में पूर्ण दक्षता रखते हैं और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। इस वर्ग में इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रबंधकीय पद, लाइब्रेरियन, अधीक्षक और भारी वाहन चालक जैसे पद शामिल किए गए हैं।
कुशल श्रेणी के कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्य में दक्ष हों और जिम्मेदारी के साथ निर्णय ले सकें। इस वर्ग में प्रशिक्षक, सहायक अधिकारी, इलेक्ट्रिशियन, वाहन चालक, लैब असिस्टेंट, टेलीफोन ऑपरेटर, फोटोग्राफर, स्टोरकीपर, शिक्षक, वेल्डर, तकनीशियन सहित कई तकनीकी एवं प्रशासनिक पद शामिल हैं।
अर्धकुशल कर्मचारियों का कार्य सामान्यतः तय स्वरूप का होता है, जिसमें सीमित निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है। इस श्रेणी में सहायक इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, मशीनमैन, रोड मजदूर, क्लर्क, टाइपिस्ट और अन्य सहायक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं।
अकुशल श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जो मुख्यतः शारीरिक श्रम आधारित कार्य करते हैं और जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सफाई कर्मचारी, चौकीदार, माली, हेल्पर, चपरासी, सुरक्षा गार्ड, वेटर, ड्राइवर सहायक, कुली और अन्य श्रमिक वर्ग शामिल हैं।
इस आदेश में महंगाई भत्ते को शामिल करते हुए वेतन दरें तय की गई हैं, जिससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिलने की उम्मीद है। कलेक्टर द्वारा जारी यह वेतन निर्धारण आदेश 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। इसके बाद परिस्थितियों के अनुसार पुनः संशोधन किया जा सकता है।
Published on:
21 Apr 2026 09:21 am
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