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काला हिरण शिकार मामले में फंसे Salman Khanके लिए ‘बिग बॉस 14’ के निर्माता हुए परेशान, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Salman Khan को जोधपुर ने 28 सितम्बर को पेश होने के आदेश दिए हैं 'बिग बॉस 14' के निर्माता ने “Salman Khan पर करोड़ों रुपए लगाए गए हैं

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Salman Khan black buck case

Salman Khan black buck case

नई दिल्ली। बॉलीवुड में दबंग खान के नाम से मशहूर Salman Khan को काला हिरण शिकार के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर ने 28 सितम्बर को पेश होने के आदेश दिए हैं। सूत्र बताते हैं कि कोर्ट के इस आदेश को सुन कर 'बिग बॉस 14' के निर्माता थोड़ी परेशान हैं। इस शो के सूत्रों की माने तो, “सलमान खान पर करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, लिहाजा बिग बॉस के निर्माता इतनी बड़ी रकम लगा कर ये कतई नहीं चाहेंगे कि उनका शेड्यूल किसी तरह से प्रभावित हो। शो का प्रीमियर अक्टूबर के पहले हफ्ते में होना तय हुआ है, इसी के मद्देनज़र शो को लेकर हर तरह की तैयारियां ज़ोर-शोर से की जा रही हैं। अब चिंता इस बात की है कि अगर अदालत से सलमान के खिलाफ कोई भी आदेश दिया जाता है तो उसका सीधा असर इस शो पर पड़ सकता हैं। हालांकि बिगबॉस के निर्माताओं को इस बात की काफी उम्मीद है कि सलमान को हर बार की तरह इस बार भी अदालत से राहत मिल सकती है, और शो का शेड्यूल नहीं प्रभावित होगा।"

सितम्बर के अंत में होनी है सुनवाई

काले हिरण के शिकार और अर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान को पहले भी अदालत में तलब होने के आदेश दिए गए थे लेकिन सलमान ने पहले हाजरी माफी की अपील की थी जिसे पहले तो अदालत ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में यह खबर आई कि ऐसा करने से अदालत नाराज है। इसके बाद कोर्ट ने इस केस में सलमान खान को नई तारीख इस महीने के अंत दी है।

क्या था मामला

सलमान खान अभिनीत फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग साल 1998 में जोधपुर में चल रही थी। उस दौरान उन पर और उनके साथ और भी कलाकारों पर कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। इस मामले में लंबी सुनवाई चली जिसके बाद बांकी साथियों को दोष मुक्त करार दिया गया, जबकि सलमान को पांच साल की सजा सुनाई गई, और सलमान खान को जेल भी जाना पड़ा था। पर जल्द ही सलमान खान जमानत पर रिहा हो गए थे।

मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई सलमान पर दूसरा आरोप लगा लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी हथियार रखने का। हालांकि सलमान को इस मामले से बरी कर दिया गया था। पर राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।