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सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में अब भी जोधपुर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दंबग खान ने जोधपुर की सेंशन कोर्ट में याचिका दाखिल कर विदेश जाने की अनुमति मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।सलमान ने याचिका में चार देशों में जाने की अनुमति मांगी थी।सलमान खान 25 मई से 10 जुलाई तक विदेश यात्रा करेंगे।
गौरतलब है कि काले हिरण का शिकार मामले में जोधपुर जिला न्यायालय ने सलमान खान को 5 साल कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि दो दिन बाद उन्हें कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी थी।
बता दें कि कोर्ट ने सलमान को बिना इजाजत देश नहीं छोड़ने की हिदायत दी थी। साथ ही, अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए थे।दरअसल जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा के बाद उन्हें कोर्ट से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। सजा मिलने के बाद सलमान के वकीलों ने कोर्ट में उनके जमानत की अर्जी दाखिल की थी और उन्हें दो दिन बाद यानी कि 8 अप्रैल को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी।
क्या था मामला
1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ है' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 2 काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। यह मामला लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव का है। सलमान के साथ फिल्म से जुड़े और कलाकार भी इस मामले में आरोपी थे लेकिन कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी से बातचीत के दौरान बताया कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे। हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिए थे। जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इस मामले में सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी जिसके बाद तलाशी में सलमान खान के कमरे से रिवॉल्वर और राइफल बरामद किए गए थे।
Updated on:
17 Apr 2018 03:03 pm
Published on:
17 Apr 2018 03:01 pm
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