
बॉम्बे HC की Jiah Khan की मां राबिया को लगाई है फटकार
बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान (Jiah Khan) के आत्महत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस को मां राबिया खान (Rabia Khan) को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट का कहना है कि 'इस मामले में वे जानबूझकर मामले में देरी करवा रही हैं'। कोर्ट ने कड़े शब्दों में राबिया खान को फटकार लगाते हुए कहा कि 'वे जाानबूझकर इस केस को लंबा खींचने की कोशिश कर रही हैं'। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि 'जिया खान केस की CBI ने निष्पक्ष जांच की है, लेकिन उनकी मां बार-बार इसे हत्या बताकर मुकदमे को टालने और देरी करने की कोशिश कर रही हैं'। काफी समय से जिया खाम केस में CBI जांच में लगी थी।
साथ ही 12 सितंबर को कोर्ट में जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस एमएन जाधव की बेंच ने अपने आदेश जारी करते हुए एक्ट्रस की मां राबिया खान द्वारा इस मामले में नए तरीके से जांच की मांग की वाली याचिका को खारिज कर दिया था। जिया की मां राबिया चाहती थीं कि इस पूरे मामेल में अमेरिका की जांच एजेंसी FBI जांच करें।
साथ ही याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि 'इस आदेश की कॉपी अब सामने आई है'। ये पूरा मामला साल 2013 का है, जब जिया खान अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में मृत पाई गई थीं। इस मामले में एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड और एक्टर सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) नाम सामने आया था। एक्टर पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।
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इतना ही नहीं राबिया खान इस बात का दावा करती रही है कि 'जिया ने अत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई थी'। वहीं इस मामले पर आपना आदेश देते हुए बेंच ने कहा कि 'सीबीआई ने हर एंगल से केस की डिटेल जांच की है और निष्कर्ष निकाला है कि ये आत्महत्या का मामला है। न की हत्या का'।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 'याचिकाकर्ता यानी जिया खान की मां राबिया खान का बार-बार ये आग्रह करना कि इस मामले में पीड़िता की मौत हत्या थी और आत्महत्या नहीं थी। ये मुकदमे में देरी का कारण बनता जा रहा है'।
कोर्ट ने आगे कहा कि 'राबिया खान जिस तरह से याचिकाएं दे रही हैं इससे यही लगता है कि वे बिना कोर्ट में सुनवाई के बस ये आदेश लेना चाहती हैं कि पीड़ित ने आत्महत्या नहीं की बल्किन उनकी हत्या की गई थी'। साथ ही बेंच की ओर से ये भफी कहा गया कि 'इस तरह की सोच और नजरिया कानून की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करता है'। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 'पहली नजर में पुलिस या सीबीआई द्वारा की गई जांच में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है'।
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Published on:
28 Sept 2022 03:41 pm
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