बॉलीवुड के दबंग अभिनेता सलमान खान को बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दुबई जाने की इजाजत दे दी है
बंबई उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में जमानत पर रिहा हुए बालीवुड
अभिनेता सलमान खान को अपनी व्यावसायिक प्रतबद्धताएं पूरा करने के सिलसिले में विदेश
जाने की आज अनुमति दे दी। सलमान ने उच्च न्यायालय में 29 मई को एक शो के लिए दुबई
जाने की इजाजत मांगते हुए अर्जी दायर की थी। 49 वर्षीय बालीवुड अभिनेता को दुबई में
"इंडो अरब बालीवुड अवार्ड" समारोह में प्रस्तुति देनी है।
अदालत ने सलमान को दुबई
जाने की इजाजत देते हुए उन्हें वहां पहुंचते ही भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क
करने तथा मुंबई लौटने के आठ घंटों के अंदर अपना पासपोर्ट जांचकर्ताओं को सौंंपने के
निर्देश भी दिए। हिट एंड रन मामले में सलमान को छह मई को निचली अदालत ने गैर इरादतन
हत्या के आरोप में पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई थी।
हालांकि सजा सुनाए जाने के कुछ
ही घंटों बाद सलमान को बंबई उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई थी। इसके बाद आठ
मई को उच्च न्यायालय ने सलमान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सर्शत जमानत देते हुए
कहा था कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते।
गौरतलब है कि 28
सितंबर 2002 को सलमान ने कथित तौर पर अपनी कार बांद्रा की एक बेकरी के बाहर फुटपाथ
पर सो रहे लोगों पर चढ़ा दी थी जिसमें एक की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए थे।