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SALMAN को फिर जाना पड़ सकता है जेल! बेल के बाद झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप, फैसला 24 मई को

20 साल पुराने काला ह‍िरण श‍िकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को सजा के ऐलान के बाद बेल दे दी है

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Amit Kumar Singh

May 11, 2018

salman

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चर्चित काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को सजा के ऐलान के बाद बेल दे दी है। पहले कोर्ट ने बॉलीवुड स्‍टार सलमान खान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने मामले के दूसरे आरोपी अभ‍िनेता सैफ अली खान , नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को सबूूतों के अभाव में बरी कर द‍िया था। लेक‍िन दूसरी तरफ सलमान की मुश्किलें कमा होने का नाम नहीं ले रही है।

क्या है मामला
एक दूसरे मामले में सलमान खान पर गंभीर आरोप लगे हैं और इस पर जोधपुर कोर्ट में 24 मई को सुनवाई होनी है। दरअसल 1998 में सलमान खान अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं ' की शूटिंग के लिए सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के साथ जोधपुर पहुंचे थे।आरोप है कि सलमान ने घोड़ा फार्म हाउस, भवाद गांव सहित पांच जगहों पर पर 27-28 सितंबर की रात काले हिरणों के शिकार किया था।साथ ही सलमान खान ने काला ह‍िरण का शिकार ब‍िना लाइसेंस के हथ‍ियार से क‍िया था।

सलमान ने पेश किए दो शपथ पत्र
इस मामले में सलमान खान ने कोर्ट में दो प्रार्थना पत्र प्रस्‍तुत क‍िए थे। प्रार्थना पत्र में ह‍िरण मर्डर मामले में जांच अध‍िकारी के ख‍िलाफ झूठी गवाही और झूठा शपथ पत्र प्रस्‍तुत करने का गंभीर आरोप लगा है। बता दें क‍ि इस मामले में सलमान खान को 18 जनवरी 2017 को बरी कर द‍िया गया था लेक‍िन सरकार द्वारा लगाए गए शपथ पत्र पर फैसला नहीं हुआ था।

इस जांच में फंसे सलमान
सरकार ने अपने शपथ पत्र में बताया क‍ि सलमान ने जो शपथ पत्र द‍िया उसमें कहा था क‍ि उनके हथ‍ियार का लाइसेंस घर पर ही था, लेक‍िन म‍िल नहीं रहा है। शायद कहीं गुम हो गया है। जबक‍ि जांच में पता चला क‍ि उनका लाइसेंस पुल‍िस कम‍िश्‍नर मुंबई के यहां नवीनीकरण के ल‍िए गया था। इस मामले में सलमान खान पर सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कोर्ट को झूठा शपथ पत्र देकर गुमराह करने का आरोप लगा है