
बुलंदशहर. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है। वाहनों की बढ़ती संख्या से प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। जिसके चलते राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का आदेश दिया है। जिसके चलते परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। इसके साथ ही जनपद में लगभग 45 हजार वाहन अपनी आयु पूरी करने के बाद भी फर्राटे भर रहे हैं। जिसके बाद परिवहन ने कार्रवाई करने की ठान ली है।
आयु पूरी कर चुके जिले चल रहे 45606 वाहन
बता दें कि सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसी बीच एनजीटी ने एनसीआर में दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का आदेश दिया है। बुलंदशहर जिला भी एनसीआर में शामिल है। फिर भी आयु पूरी कर चुके 45606 वाहन जिले में चल रहे है। इनमें हल्के-भारी, माल, स्कूली वाहन समेत अन्य वाहन शामिल हैं।
शिकंजा कसने से पहले परिवहन विभाग इन वाहन स्वामियों को चेता रहा है। हालांकि एनसीआर से बाहर इन वाहनों के संचालन पर एनजीटी ने रोक नहीं लगाई है। ये वाहन एनसीआर से बाहर संचालित तो किए जा सकते हैं, लेकिन ये सही हालत में होने चाहिए। वाहन स्वामी के आवेदन पर विभाग एनसीआर की सीमा से बाहर करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा।
जिले में इस सीरीज के वाहन प्रतिबंधित
इसके साथ ही बुलंदशहर में सीरीज यूपी 13 जी के 9148, यूपी 13 एच के 9341, यूपी 13 जे के 8994, यूपी 13 के- 9147, यूपी 13 एल के 8926 वाले वाहनों की संख्या की आयु पूरी हो चुकी है। यानि वो 15 साल की तय सीमा से अधिक से संचालित हैं। जिसके चलते करीब 45606 वाहन स्वामियों को दो माह के भीतर इन वाहनों को जिले से हटाने या स्क्रैप कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी अगर वाहन स्वामी नहीं माने तो उनके वाहन का पंजीयन निरस्त किया जाएगा।
Published on:
14 Oct 2021 01:52 pm
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