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दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे, सोशल डिस्टेसिंग की पालना हो

कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए गृह विभाग राजस्थान सरकार की ओर से कोविड जन अनुशासन पखवाड़ा के निर्देशों के तहत धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दी।

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बूंदी

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pankaj joshi

Jul 21, 2021

दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे, सोशल डिस्टेसिंग की पालना हो

दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे, सोशल डिस्टेसिंग की पालना हो

दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे, सोशल डिस्टेसिंग की पालना हो
बड़े मंदिर निरीक्षण के बाद सुबह 5 से शाम 4 बजे तक खोला जा सकेंगे
बूंदी. कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए गृह विभाग राजस्थान सरकार की ओर से कोविड जन अनुशासन पखवाड़ा के निर्देशों के तहत धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दी।
जिला कलक्टर आशीष गुप्ता ने इस मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की 26 जून को जारी गाइड लाइन के प्रावधानों की कड़ाई से पालना कराए। आकस्मिक निरीक्षण भी करें। धार्मिक स्थलों में व्यक्तियों के प्रवेश पर इस तरह अंतराल रखा जाए कि एक समय में पूजा स्थल के अन्दर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाए कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो।
धार्मिक स्थल के पुजारियों एवं दर्शनार्थियों की ओर से कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश व सैनेटाइजेशन का समुचित प्रबंध एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी स्थलों को बार-बार सैनिटाइज किया जाए। धार्मिक स्थल पर फूलमाला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। बड़े धार्मिक स्थलों में विशेष दिनों में दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे और सोशल डिस्टेसिंग की पालना हो।
आरती ऑनलाइन देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां तक संभव हो पूजा-अर्चना, उपासना, प्रार्थना घर पर ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। धार्मिक आयोजन एवं जुलूस की अनुमति नहीं होगी। जिला कलक्टर ने बताया कि सावधानियों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित धार्मिक स्थल को बंद करा दिया जा सकेगा।
बड़े धार्मिक स्थलों को लेनी होगी अनुमति
जिला कलक्टर ने बताया कि बड़े धार्मिक स्थल जहां स्थानीय निवासियों के साथ -साथ अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों के व्यक्ति भी दर्शनार्थ एवं पूजा-अर्चना के लिए आते हैं, उनको खोले जाने से पहले जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी निरीक्षण करेंगे। इसके बाद स्वीकृति पर वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद ही आमजन को सुबह 5 से शाम 4 बजे तक खोला जा सकेगा।