
डाकघर खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर कटेंगे 100 रुपए
डाकघर खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर कटेंगे 100 रुपए
बूंदी. डाकघर उपभोक्ताओं को भी अब बैंकों की तर्ज पर बचत खाते में न्यूनतम राशि रखनी अनिवार्य होगी। यदि डाकघर बचत खातों में न्यूनतम 500 रुपए से कम राशि रही तो वित्तीय वर्ष में 100 रुपए की पेनल्टी कटेगी।
डाक विभाग ने अन्य जमा योजनाओं में भी व्यापक बदलाव किया। यह आदेश नवीन वित्तीय वर्ष से प्रभावी होंगे। इसके तहत टोंक मंडल के टोंक व बूंदी जिले के सैकड़ों उपभोक्ता प्रभावित होंगे। अभी तक डाकघरों में मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर 100 रुपए से कम राशि के बचत खातों को निष्क्रिय करने के आदेश जारी कर दिया। ऐसे में नवीन आदेशों के तहत किसी खाताधारक के खाते में 499 रुपए होने पर उसके खाते से 100 रुपए रख-रखाव शुल्क कट जाएगा। जो अंतिम 100 रुपए होने तक कटेंगे, साथ ही उपभोक्ता का खाता बंद कर दिया जाएगा। टोंक मंडल अधीक्षक एस.एल. मीणा ने बताया कि आदेश जारी होने के साथ ही डाक विभाग ने अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से सभी खाता धारकों को न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए सम्पर्क करना शुरू कर दिया।
500 रुपए से खुलेगा खाता
बचत खाता पहले 50 रुपए से खुलता था, लेकिन अब न्यूनतम 500 रुपए से खुलेगा। इसी के साथ अन्य खाते खोलने की राशि बढ़ा दी गई। आवर्ती जमा खाता 100 रुपए, सावधि जमा फिक्स डिपोजिट 1 हजार रुपए, किसान विकास पत्र एवं राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश भी एक हजार रुपए निवेश करना अनिवार्य होगा। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया।
Published on:
14 Feb 2020 08:02 pm
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