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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई-video

नैनवां के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोरकुमार तालेपा ने गुरुवार को नैनवां निवासी महावीर बैरागी की हत्या के आरोपी नैनवां निवासी गणेशदत्त प्रजापत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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pankaj joshi

Sep 14, 2023

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई-video
नैनवां. नैनवां के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोरकुमार तालेपा ने गुरुवार को नैनवां निवासी महावीर बैरागी की हत्या के आरोपी नैनवां निवासी गणेशदत्त प्रजापत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने चार वर्ष पूर्व 17 जून 2019 को मृतक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया था जिसकी उपचार के दौरान दो दिन बाद मृत्यु हो गई थी।

अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश गुर्जर ने बताया कि 17 जून 2019 को नैनवां शहर के वार्ड 4 निवासी मृतक महावीर बैरागी बाजार जा रहा तो आरोपी गणेशदत्त प्रजापत ने जान से मारने की नियत से लकड़ी से वार कर रोक लिया व चाकू से गले पर वार कर घायल कर दिया था। नैनवां चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया था, जिसकी दो दिन बाद 19 जून को उपचार के दौरान मौत हो गई।

नैनवां थाना पुलिस ने मृतक महावीर बैरागी के भाई गणेश बैरागी की रिपोर्ट पर आरोपी गणेशदत्त प्रजापत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी गणेशदत्त प्रजापत के खिलाफ हत्या के आरोप में 28 अगस्त 2019 को न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई थी। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर नैनवां थानाधिकारी को नियुक्त किया।

थानाधिकारी नैनवां द्वारा गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। सरकार की और से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश गुर्जर द्वारा 20 गवाह व 28 दस्तावेज तथा 6 आर्टिकल न्यायालय में पेश किए गए और आरोपी को कठोर से कठोर दंड देने की प्रार्थना की।

न्यायालय ने आरोपी गणेशदत्त प्रजापत को धारा 302, 341 में दोषसिद्ध करते हुए धारा 341 में एक माह का कठोर कारावास व 500 रुपए का अर्थ दण्ड एवं धारा 302 में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।