
‘सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध’
बुरहानपुर. एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और विक्रय भी पूरी तरह से प्रतिबंधित हो किया जाएगा। इस पर कार्यवाही के लिए मप्र नियंत्रण बोर्ड ने बुरहानपुर के लिए तीन अफसरों का दल गठित कर दिया है। इसमें मुख्य रसायनज्ञ एसएन पाटील, जिला पर्यावरण अधिकारी खंडवा अंकित बघेल और सेम्पलर रामनारायण सिंह है।
इस बार बहुत सख्ती से प्रशासन कार्यवाही के मुड़ में है।
एनजीटी द्वारा बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और वातावरण का स्वच्छ रखने के उद्देश्य से सरकार एवं एनजीटी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इन आदेशों की अव्हेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है।
यह मापदंड तय
सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्लास्टिक की मोटाई 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम मोटाई वाले प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। क्योंकि प्लास्टिक के कारण भूजल रिचार्ज भी नहीं हो पाता है। करीब 20 वर्षों तक प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है। इसका नुकसान वातावरण को झेलना पड़ता है।
यह रहेगा प्रतिबंध
इसमें प्लास्टिक स्टिक वाली इयर.बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉलीस्टाइरीन थर्माकॉल की सजावटी सामग्री, कप.प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, आमंत्रण.पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रेपिंग फिल्म, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बेनर और स्टिरर्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
ट्रेचिं ग्राउंड पर जमा हो रहा कचरा
शहर से हर दिन अनुमानित 10 टन से ज्यादा कचरा निकलता है। इस कचरे को बोहरडा मार्ग पर बने ट्रेचिंग ग्राउंड पर एकत्र किया जाता है। हर दिन सुबह नगर निगम के कचरा वाहन और ट्रेक्टर.ट्रॉली से कचरा एकत्र होता है। यहां कचरे को अलग.अलग किया जाता है।
- एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध कर दिया गया है। प्रतिबंध की कार्यवाही को लागू कराने के लिए टीम गठित कर दी गई है।
- एसएन पाटील, रसायनज्ञ, बुरहानपुर प्रभारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Published on:
25 Jun 2022 05:18 pm
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