24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पति की हत्या कर पत्नी पुलिस को कर रही थी गुमराह, मिली जेल

- पति पर अज्ञात लोगों ने किया हमले की लिखाई थी रिपोर्ट- रईपुरा गांव का मामला

2 min read
Google source verification
 Wife murdered husband, police was misleading, found guilty

Wife murdered husband, police was misleading, found guilty

बुरहानपुर. अकसर यह केस सुनने में आते हैं कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी या पति से प्रताडि़त होकर पत्नी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन पहली बार एक अलग मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी को नहीं बल्कि पत्नी ने पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। बड़ी बात यह थी कि चालाक पत्नी ने पुलिस को गुमराह किया की उसके पति पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पूरी सच्चाई सामने आ गई और चालाक पत्नी को जेल की हवा खाना पड़ी।
पति की हत्या करने वाली पत्नी को जिला न्यायधीश एसबी वर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह सजा शुक्रवार को सुनाई गई जहां पत्नी को जेल भेज दिया गया। पूरी घटना २२ मार्च २०१६ की है।
लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने बताया कि बनियानाला रइपुरा में रहने वाली जानकी बाई उर्फ शाहिस्ता पति सलीम 40 वर्ष ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इसके बाद वह घायल पति को लेकर जिला अस्पताल पहुंची जहां उसने कहा कि अज्ञात लोगों ने मेरे पति सलीम पर हमला कर दिया। जिसे इंदौर भी रैफर किया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जब जांच शुरू की तो इसकी पूरी सच्चाई सामने आई। जानकी बाई उर्फ शाहिस्ता ने पति से झगड़ा कर उल्टी कुल्हाड़ी से उसके पति पर जानलेवा हमला किया था। आस पास रहने वाले गवाहों ने भी देखा और पुलिस को बताया था। पुलिस ने पत्नी को 26 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था।
फिर भांजे को फसाने का प्रयास
महिला ने अदालत में अपना बचाव करते हुए यह झूठ बोला कि उसका भांजा उसके पति से रंजिश रखता है और वह घटना को मृतक सलीम के साथ छत्री लेने गया था और उसने ही यह हमला किया था। लेकिन अदालत ने साक्षियों के बयान पर फैसला सुनाते हुए पत्नी को धारा 302 में सजा सुनाई।