ड्रेस अलाउंस उन कर्मचारियों को दिया जाता है, जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होता है। यह अलाउंस पहले अलग-अलग मिलने वाले कई भत्तों को समाहित करता है, मसलन कपड़े का भत्ता, यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता, जूते का भत्ता, गाउन भत्ता और उपकरण भत्ता। पोस्टल विभाग ने इसे अपने यहां लागू करते हुए कहा कि अब जो कर्मचारी साल के बीच में ज्वॉइन करते हैं या रिटायर होते हैं, उन्हें अनुपातित ड्रेस अलाउंस मिलेगा। यह कदम ऐसे कर्मचारियों के लिए राहत देने वाला है, जिन्हें पहले अपने अलाउंस को लेकर भ्रम रहता था।