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डिजीटल इंडिया: ATM से फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए पूरी प्रक्रिया

अधिक से अधिक लोगों को इनकम टैक्स फाइल रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयकर विभाग इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया को और आसान बना रहा है। दस्तावेज रहित ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देने की योजना के हिस्से के तौर पर ई-आयकर रिटर्न के लिए एटीएम आधारित वैधता प्रणाली शुरू की है।

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pawan kumar pandey

Jun 05, 2016

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अधिक से अधिक लोगों को इनकम टैक्स फाइल रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयकर विभाग इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया को और आसान बना रहा है। दस्तावेज रहित ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देने की योजना के हिस्से के तौर पर ई-आयकर रिटर्न के लिए एटीएम आधारित वैधता प्रणाली शुरू की है। इस सुविधा से उन लोगों के लिए भी ऑनलाइन रिटर्न भरना आसान हो जाएगा जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है।

विभाग के एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने कहा कि इनकम टैक्स दाता का जहां खाता है उस बैंक द्वारा आपकी एटीएम की पूर्व-वैधता के जरिए इलेक्ट्रानिक वैरिफिकेशन कोड (ईवीसी) प्राप्त किया जा सकता है। एसबीआई ने यह सुविधा शुरू कर दी है, जबकि अन्य बैंक जल्दी ही इस सुविधा को शुरू करेंगे। विभाग ने पिछले महीने उन लोगों के लिये जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग सुविधा नहीं है बैंक खाता आधारित वैधता सुविधा की शुरआत की है।

OTP के जरिए करेगा काम

नई सुविधा विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल इन्कमटैक्सइंडियाईफाइलिंग डाट गव डाट इन पर उपलब्ध है और यह ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) जांच प्रणाली के उपयोग के जरिए काम करेगा, जिसे आयकर विभाग ने पिछले साल आधार संख्या के जरिए शुरू किया था। इस पहलों का उपयोग ई-आयकर रिटर्न के लिए किया जा रहा है ताकि करदाताओं को अंतिम प्रक्रिया के तौर पर आरटीआर-वी के दस्तावेज बेंगलूरु स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को भेजने की जहमत नहीं उठानी पड़े।

आईटीआर की वैधता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है ऐसा

आयकर विभाग इन सभी उपायों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल की जाने वाली आईटीआर की वैधता सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है ताकि ई-फाइलिंग के बाद करदाता को अंतिम निदान एवं प्रसंस्करण के लिए आईटीआर-वी को बेंगलूरु स्थित केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) को डाक से भेजने की जरूरत नहीं होगी। नए आईटीआर फार्म हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं।