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कटे-फटे व पुराने नोट बदलने से बैंक नहीं कर सकता इंकार , जानिए क्या है आपके अधिकार

अगर आपके पास कटे-फटे या पुराने नोट हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कटे-फटे या पुराने नोट बदलने के लिए 2009 के नियम में संशोधन करते हुए 2017 में संशोधित नियम जारी किए थे। इस नियम के हिसाब से आप कोई भी सरकारी बैंक में अपने कटे-फटे या पुराने नोट बदल सकते हैं।

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कई बार एटीएम से पैसे निकालते समय हमें कटे-फटे या पुराने नोट मिल जाते हैं या कई बार दैनिक लेनदेन में हमारे पास कटे-फटे नोट आ जाते हैं। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आस-पास के ही किसी सरकारी बैंक में जाकर कटे-फटे या पुराने नोट को बदल सकते हैं। अगर कोई भी बैंक इसे बदलने से इंकार करता है तो उसकी आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं जिससे उस बैंक के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि कटे-फटे या पुराने नोट बदलने को लेकर कई तरह के नियम और शर्तें भी हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है।


कटे-फटे या पुराने नोट बदलने को लेकर क्या हैं नियम और शर्त

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कटे-फटे व पुराने नोटों को बदलने के लिए 2017 में संशोधित नियम जारी किए हैं। इस नियम के अनुसार नोट की जितनी बुरी स्थिति है उतनी उस नोट की कीमत कम हो जाएगी। आप किसी नोट का 50% हिस्सा भी देकर बैंक से पैसे ले सकते हैं। हालांकि यदि आपके पास ज्यादा संख्या में इस प्रकार के नोट हैं तो उसमें बैंक आपसे ट्रांजैक्शन चार्ज भी लेगा।

कई भाग में बंटे नोट के लिए है अलग नियम

अगर आपके पास कई भाग में बंटा हुआ नोट है तो उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियम में अलग प्रक्रिया रखी है। जिसमें आप किसी भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ब्रांच में जाकर इस प्रकार की नोट बदलवा सकते हैं। इसके अलावा आप rbi को नोट पोस्ट करके भी भेज सकते हैं। नोट पोस्ट करके भेजते समय आपको अपना नाम, अकाउंट नंबर,आईएफएससी कोड,ब्रांच का नाम के साथ भेजे जाने वाले नोट के बारे में भी जानकारी देना है।