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CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है। पहले अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, जिसे अब और आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।

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Income Tax Return

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नई दिल्ली। सीबीडीटी (CBDT) ने आयकर दाताओं को रिटर्न भरने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। वर्ष 2021-22 का रिटर्न अब इस तिथि तक दाखिल करा जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले 30 सितंबर को अंतिम दिन तय किया था। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए सात तरह के फॉर्म निर्धारित करे हैं। ऐसे में आपको अपनी आय के आधार पर सावधानीपूर्वक अपना आईटीआर फॉर्म का चयन करना होगा। ऐसा न करने पर आयकर विभाग इसे अस्वीकार भी कर सकता है। फॉर्म भरते समय किसी तरह की कोई गलती न करें, नहीं तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।

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रिटर्न भरते समय खास बातों का ख्याल रखें। करदाताओं के लिए जरूरी है कि वे रिटर्न भरने को लेकर सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें और उसमें सभी जरूरी विवरण को भर दें। यदि आपको वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, कारोबार या पेशा या ब्याज-लाभांश जैसे दूसरे स्रोतों से कमाई हो रही है तो रिटर्न भरते समय इनकी भी पूरी जानकारी दें।

सभी बैंक खातों का खुलास करें। इसके तहत आईएफएस कोड, बैंक का नाम और खाते नंबर की जानकारी देनी होगी। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अपडेटेड बैंक खाते में ही रिफंड आता है।