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EPFO Pension Schemes: 10 साल सर्विस और 50 की उम्र पर भी मिल सकती है पेंशन, जानें स्कीम्स की डिटेल्स

EPFO Pension Schemes: EPFO द्वारा चलाई जा रही कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत, सदस्य 58 वर्ष की आयु में मासिक पेंशन के हकदार होते हैं। हालांकि, कुछ खास शर्तों को पूरा करने पर 50 वर्ष की उम्र में भी पेंशन प्राप्त की जा सकती है। आइए जानते है पूरी खबर।

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EPFO Pension Schemes: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) न केवल कर्मचारियों को भविष्य निधि (Provident Fund) की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि पेंशन योजनाओं (Pension Schemes) के माध्यम से भी उनके भविष्य को सुरक्षित करता है। EPFO द्वारा चलाई जा रही कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत, सदस्य 58 वर्ष की आयु में मासिक पेंशन के हकदार होते हैं। हालांकि, कुछ खास शर्तों को पूरा करने पर 50 वर्ष की उम्र में भी पेंशन प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, EPFO विधवा, चाइल्ड और अन्य प्रकार की पेंशन योजनाएं भी प्रदान करता है। आइए, EPFO की इन पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।

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सुपरएनुएशन पेंशन (EPFO Pension Schemes)

यह पेंशन योजना उन खाताधारकों के लिए है, जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। यदि कोई सदस्य 58 साल की उम्र के बाद भी कार्यरत है, तो भी उसे इस पेंशन का लाभ 58 वर्ष की उम्र पूरी होने के अगले दिन से मिलेगा।

पूर्व पेंशन (Early Pension)

यदि किसी EPF खाताधारक (EPFO Pension Schemes) की उम्र 50 वर्ष से अधिक है और उसने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो वह पूर्व पेंशन के लिए पात्र होगा। इसके लिए यह शर्त है कि वह अब किसी गैर-EPF ऑर्गनाइजेशन में काम कर रहा हो। हालांकि, इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि सुपरएनुएशन पेंशन की तुलना में हर साल 4% कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर 58 साल की उम्र में ₹10,000 मासिक पेंशन मिलनी थी, तो 57 साल पर यह राशि ₹9,600 होगी। इसी प्रकार, 56 साल की उम्र में यह घटकर ₹9,200 रह जाएगी।

विधवा और चाइल्ड पेंशन (Widow and Child Pension)

यदि किसी EPF सदस्य (EPFO Pension Schemes) का निधन नौकरी के दौरान हो जाता है, तो उसकी पत्नी और 25 वर्ष से कम उम्र के अधिकतम दो बच्चों को पेंशन दी जाती है। यदि बच्चों की संख्या दो से अधिक है, तो पहले दो बच्चों को पेंशन दी जाएगी। जब बड़ा बच्चा 25 वर्ष का हो जाएगा, तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी और तीसरे बच्चे की पेंशन शुरू हो जाएगी। इस पेंशन योजना के लिए 10 साल की सेवा या 50 साल की न्यूनतम आयु की शर्त लागू नहीं होती है।

डिसेबिलिटी पेंशन (Disability Pension)

यदि कोई EPF खाताधारक अस्थायी या स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है, तो वह डिसेबिलिटी पेंशन के लिए पात्र होगा। इस योजना के तहत 10 साल की सेवा या 50 साल की न्यूनतम आयु की आवश्यकता नहीं होती। यहां तक कि यदि सदस्य ने केवल एक महीने का योगदान दिया है, तो भी वह इस पेंशन का हकदार होगा।

अनाथ पेंशन (Orphan Pension)

यदि EPF खाताधारक (EPFO Pension Schemes) और उसकी विधवा दोनों का निधन हो जाता है, तो 25 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चों को अनाथ पेंशन का लाभ दिया जाता है। जैसे ही बच्चे 25 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं, उनकी पेंशन बंद हो जाती है। यह योजना अनाथ बच्चों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

नॉमिनी पेंशन (Nominee Pension)

यदि EPF खाताधारक (EPFO Pension Schemes) ने अपने निधन के बाद किसी को नॉमिनेशन के रूप में दर्ज किया है, तो वह व्यक्ति नॉमिनी पेंशन का लाभ उठा सकता है। नॉमिनेशन प्रक्रिया EPFO की वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा सकती है।

डिपेंडेंट पेरेंट्स पेंशन (Dependent Parents’ Pension)

यदि EPF खाताधारक अविवाहित है और उसका निधन हो जाता है, तो उसके माता-पिता को पेंशन दी जाती है। पहले यह पेंशन पिता को मिलती है और उनके निधन के बाद मां को आजीवन पेंशन दी जाती है। यह पेंशन तभी मिलेगी जब खाताधारक ने किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनेशन के लिए दर्ज नहीं किया हो।

पेंशन राशि की गणना

EPFO पेंशन की गणना इस फार्मूले के आधार पर की जाती है:
(पेंशन योग्य वेतन × सेवा वर्ष) ÷ 70
यहां, पेंशन योग्य वेतन का अर्थ है अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन।

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EPFO के माध्यम से पेंशन लेने की प्रक्रिया

EPFO पेंशन का दावा करने के लिए फॉर्म 10D भरना होता है। यह फॉर्म ऑनलाइन EPFO पोर्टल से भरा जा सकता है। पेंशन फंड का ट्रांसफर भी ऑनलाइन किया जा सकता है।