27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खुशखबरी: अब 20 दिन के बजाय 10 दिनों में मिलेगा पीएफ का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा जैसे कई दावों के निपटारे के लिए निर्धारित समयसीमा मौजूदा 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification
PF

PF

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा जैसे कई दावों के निपटारे के लिए निर्धारित समयसीमा मौजूदा 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है।

इससे पहले संगठन ने जुलाई, 2015 में दावों के निपटान के लिए समयसीमा घटाकर 20 दिन की थी। ईपीएफओ ने अपने करीब पांच करोड़ अंशदान करने वालों को दी जाने वाली सेवा में सुधार के मकसद से यह कदम उठाया था।

संगठन ने इस साल एक मई से ऑनलाइन दावा निपटान की व्यवस्था शुरू की है। ईपीएफओ की सभी आधार और बैंक खाते से जुड़े ईपीएफ खातों के संदर्भ में आवेदन प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर दावों के निपटान की योजना है।

ईपीएफओ ने एक बयान में कहा कि दावे निपटाने की समयसीमा 10 दिन और शिकायतों के निपटारे के लिए 15 दिन होगी। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को बेंगलुरु में ईपीएफओ के सिटीजन चार्टर 2017 लांच किया। यह चार्टर ईपीएफओ की ओर से पारदशिज़्ता और जवाबदेही लाने की कोशिश है। इसके जरिये सेवा देने व शिकायत निपटान की प्रणाली को और कारगर बनाना है।


ये भी पढ़ें

image