
केंद्रीय कर्मचारी को दिवाली गिफ्ट मिलने वाला है। (फोटो : फ्री पिक)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। ईपीएफओ ने सेंट्रल बोर्ड कर्मचारियों को मिलने वाले डेथ रिलीफ फंड की एक्स-ग्रेशिया रकम को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ईपीएफओ ने कहा कि यह रकम उस कर्मचारी के परिवारजनों (नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस) को दी जाएगी, जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। यह भुगतान स्टाफ वेलफेयर फंड से किया जाएगा।
संगठन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर/प्रेसिडेंट, सेंट्रल स्टाफ वेलफेयर कमेटी, ईपीएफओ की मंजूरी के बाद डेथ रिलीफ फंड की एक्स-ग्रेशिया रकम 8.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जाती है। यह रकम मृतक कर्मचारी के नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस को स्टाफ वेलफेयर फंड से प्रदान की जाएगी।
ईपीएफओ ने साफ किया है कि यह एक्स-ग्रेशिया रकम सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर साल बढ़ेगी। 1 अप्रैल 2026 से इसमें हर साल 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में कर्मचारियों के घरवालों को और अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।
साल 2025 में ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स और उनके परिवारों की सुविधा के लिए कई अहम सुधार किए हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ईपीएफओ की सबसे बड़ी नीति निर्माता संस्था है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, नियोक्ता और कर्मचारी शामिल होते हैं। यह संस्था समय-समय पर कर्मचारियों और उनके परिजनों के हित में नीतिगत फैसले लेती है।
Updated on:
21 Aug 2025 12:53 pm
Published on:
21 Aug 2025 11:04 am
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