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नौकरी पेशा ध्यान दें! समय पर भरें टैक्स रिटर्न तो मिलेंगे ये 6 फायदे

अगर आप नौकरी पेशा है तो जान लें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। कई बार हम सोचते है कि अभी तो बहुत समय है आराम से रिटर्न भर देंगे।

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ghanendra singh

Jul 07, 2017

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नई दिल्ली. अगर आप नौकरी पेशा है तो जान लें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। कई बार हम सोचते है कि अभी तो बहुत समय है आराम से रिटर्न भर देंगे। लेकिन टालने के चक्कर में आपको कई बार मोटी पेनल्टी भी देनी पड़ती है। इतना ही नहीं कई बार देखा गया है कि देर से रिटर्न भरने के चक्कर में आपको आपका टैक्स रिफंड भी नहीं पाता और साथ ही कई तरह की सुविधाओं से आप वंचित रह जाते है। आइए जानते हैं कि समय से रिटर्न भरने के क्या फायदे हैं।

टैक्स रिफंड में आसानी
इनकम टैक्स कानून में आपकी आगे की होने वाली आय पर कुछ लॉस कैरी फारवर्ड करने और इसे अडस्ट करने की सुविधा मिलती है। कैपिटल गेन्स टैक्स के मामले में यह लॉस लगातार आठ साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इससे आपकी काफी टैक्स सेविंग हो जाती है। लेकिन ऐसा तभी संभव जब आप समय से अपना रिटर्न भरेंगे। इसलिए रिफंड चाहते हैं तो अपना रिटर्न 31 जुलाई से पहले फाइल करें। लोन में आसानी लोन देते समय बैंक्स आपसे तीन साल का रिटर्न मांगते हैं। इससे बैंक आपकी लोन लौटाने की क्षमता का आंकलन करते हैं। बैंक कोई भी लोन देते समय यह जरूर चेक करता है कि आपने अपना रिटर्न समय पर भरा है नहीं।


पेनल्टी से बच सकेंगे
अगर आप समय पर अपना रिटर्न समय से भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेनल्टी नहीं भरनी होगी। विभाग देर से रिटर्न फाइल करने वालों पर 5000 रुपए की पेनल्टी लगाता है।

मजबूत होगा फाइनेंशियल स्कोर
अगर आप लगातार टाइम से अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसका असर आपकी फाइनेंशियल स्कोर पर भी पड़ता है।

रिवाइज रिटर्न में आसानी
अगर आप समय से रिटर्न फाइल करते है और उसमें कुछ गलती होती है तो आपके पास रिवाज्ड रिटर्न भरे पर्याप्त समय होता है।

अतिरिक्त ब्याज से मुक्ति
समय पर रिटर्न फाइन करने का एक फायदा यह है कि आपको धारा 234 ए के तहत ब्याज नहीं देना पड़ेगा।

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