
महंगाई भत्ते में इस बार 3 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है। ( फोटो सोर्स : Free Pic)
केंद्र सरकार ने अपने 12 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्हें भी Unified Pension Scheme (UPS) के दायरे में लाने के साथ ही अब Retirement Gratuity और Death Gratuity का फायदा मिलेगा। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त या असामयिक निधन की स्थिति में करीब 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिल सकती है। खास बात यह है कि अब इस विकल्प को चुनने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।
वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को Unified Pension Scheme (UPS) की शुरुआत की थी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। जो कर्मचारी National Pension System (NPS) में हैं, उन्हें UPS को चुनने का एक बार विकल्प मिला हुआ है। इससे रेल कर्मचारी भी अब 30 सितंबर तक इस स्कीम को चुन सकते हैं। पहले अंतिम तारीख 30 जून 2025 थी।
रेलवे बोर्ड के मुताबिक Unified Pension Scheme (UPS) में रेलवे कर्मचारी को रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का फायदा दिया जाएगा। यह फायदा उन्हीं शर्तों के आधार पर मिलेगा, जो पहले से NPS कर्मचारियों को दी जा रही हैं। ग्रेच्युटी का फायदा अधिकतम 25 लाख रुपये तक होता है।
1 अप्रैल 2025 से पहले नियुक्त सभी रेल कर्मचारी इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। कर्मचारियों को इसे चुनने के लिए 30 सितंबर 2025 तक संबंधित विभाग में आवेदन करना होगा।
Updated on:
08 Jul 2025 04:21 pm
Published on:
08 Jul 2025 12:13 pm
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