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GST 2.0 में महंगी हो गई हैं ये चीजें, अब आपको चुकाना होगा ज्यादा दाम

Sin Goods Price Hike: सोमवार, 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। इसमें सिन गुड्स पर जीएसटी को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है। ऐसे में आज से काफी प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं।
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नई दिल्ली

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Pawan Jayaswal

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Updated: 23 Sep 2025, 10:00 AM IST

Sin Goods Price Hike

सिन गुड्स आज से महंगे हो गए हैं। (PC: Freepik)

जीएसटी 2.0 सोमवार, 22 सितंबर से लागू हो गया है। आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि जीएसटी घटने से कौन-कौन से प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई सामानों के दाम बढ़ भी गए हैं। कई ऐसे उत्पाद हैं, जिन पर सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया है। सुपर लग्जरी और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जिन पर जीएसटी बढ़ गया है। इन पर 40 फीसदी का उच्च जीएसटी लागू हो गया है। आइए जानते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं।

सिन गुड्स पर 40% जीएसटी

सिन गुड्स में वे सामान या सर्विस शामिल हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और कोल्डड्रिंक्स शामिल हैं। इसके अलावा, सट्टेबाजी, जुआ, और दूसरी रियल मनी गेम्स भी इसमें शामिल हैं। इन पर अब 28 फीसदी के बजाय 40 फीसदी जीएसटी लागू हो गया है। इसके अलावा सुपर लग्जरी गुड्स जैसे- बड़ी लग्जरी कारें, याट, प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर और कुछ महंगी बाइक्स पर भी 40 फीसदी जीएसटी लागू हो गया है।

इन प्रोडक्ट्स पर लागू हुआ 40% जीएसटी

-पान मसाला, गुटखा, बिना प्रोसेस किया तंबाकू, बिना प्रोसेस किये तंबाकू का कचरा, चबाने वाली तंबाकू, छोटे-बड़े सिगार और सिगरेट पर आज से 40 फीसदी जीएसटी लागू हो गया।

-शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कैफीन युक्त ड्रिंक्स पर आज से 40 फीसदी जीएसटी लागू हो गया है।

-1200 सीसी से अधिक की पेट्रोल कार, 1500 सीसी से अधिक की डीजल कार और 350 सीसी से अधिक की बाइक्स पर 40 फीसदी जीएसटी लागू हो गया है।

-सुपर लग्जरी यॉट्स, प्राइवेट जेट और प्राइवेट हेलीकॉप्टर पर भी 40 फीसदी जीएसटी लागू हो गया है।

-आईपीएल के टिकट भी महंगे हो गए हैं। इसके टिकट्स पर अब 28 फीसदी की बजाय 40 फीसदी जीएसटी लगेगा।