
Women Night Shift Work Law Gujarat
Women Night Shift Work Law Gujarat: गुजरात सरकार ने महिलाओं को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब महिलाएं अपनी सहमति से फैक्ट्रियों में रात की शिफ्ट (Women Night Shift Work Law Gujarat) में काम कर सकेंगी। इसके लिए राज्य विधानसभा में फैक्ट्रियों (गुजरात संशोधन) विधेयक 2025 को पारित किया गया है। राज्य के श्रम व रोजगार मंत्री बलवंतसिंह राजपूत (Balwant Singh Rajput) ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह कदम महिलाओं (Gujarat women night shift) को समानता का अधिकार, पेशे की स्वतंत्रता और आर्थिक सशक्तीकरण देगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं रात में काम कर परिवार की आय बढ़ा सकेंगी और दिन में परिवार को समय भी दे पाएंगी।
महिला कर्मचारियों को तभी नाइट शिफ्ट में लगाया जाएगा, जब वे स्वेच्छा से इसकी अनुमति दें।
सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
प्रतिदिन कार्य की अधिकतम सीमा 12 घंटे होगी, लेकिन सप्ताह में कुल समय 48 घंटे से ज्यादा नहीं होगा।
वहीं 6 घंटे से अधिक काम करने पर 30 मिनट का विश्राम जरूरी होगा।
कर्मचारियों को 12 घंटे की चार लगातार शिफ्ट के बाद दो दिन का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। तीन महीनों में अधिकतम 125 घंटे ओवरटाइम की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। सरकार क्षेत्र और अवधि के अनुसार इन नियमों को लागू या वापस ले सकेगी।
मंत्री ने बताया कि महिलाओं के लिए 16 विशेष सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधान लागू किए जाएंगे। खासकर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोचिप उद्योगों में यह बदलाव बेहद लाभकारी होगा, जहां 24 घंटे उत्पादन जरूरी होता है।
यह कानून भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत और गुजरात हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। मंत्री ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं को सुरक्षित माहौल में नाइट शिफ्ट में काम करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।
यह विधेयक फैक्ट्रियों अधिनियम 1948 की छह धाराओं में संशोधन करता है, जो कार्य घंटे, ओवरटाइम, विश्राम और महिलाओं के रोजगार से जुड़े हैं। इसका उद्देश्य है रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण और औद्योगिक लचीलापन बढ़ाना।
बहरहाल यह संशोधन महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलता है और उद्योगों को 24x7 उत्पादन मॉडल अपनाने की सुविधा देता है। यह बदलाव गुजरात को औद्योगिक रूप से और अधिक मजबूत बना सकता है।
(इनपुट: आईएएनएस)
Published on:
10 Sept 2025 05:59 pm
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