
दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की मिली मंजूरी (Photo-ANI)
Delhi government: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब महिलाओं को राजधानी में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात की पाली (नाइट शिफ्ट) यानी 24x7 काम करने की अनुमति दी जाएगी। इस फैसले से दिल्ली को 24 घंटे सक्रिय बिजनेस हब बनाने में मदद मिलेगी और महिला वर्कफोर्स की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि रात्रिकालीन कार्य की अनुमति केवल सख्त सुरक्षा शर्तों के साथ दी जाएगी। इनमें कार्यस्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती, सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था और महिला कर्मचारियों की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी। साथ ही, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति बनाना भी कंपनियों के लिए आवश्यक होगा।
इस फैसले को लागू करने के लिए दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 में छूट दी जा रही है। वर्तमान में यह अधिनियम गर्मियों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक महिलाओं के कार्य पर रोक लगाता है। अब इस रोक को हटाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया है।
नई व्यवस्था के तहत कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए रेस्ट रूम, टॉयलेट और लॉकर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराना जरूरी होगा। वेतन का भुगतान बैंक या ईसीएस माध्यम से करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ईएसआई, पीएफ, बोनस, साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम का भुगतान भी सुनिश्चित करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। अब दिल्ली भी इस दिशा में कदम बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। इससे जहां महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिलेंगे, वहीं दिल्ली की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।
Updated on:
29 Jul 2025 10:51 pm
Published on:
29 Jul 2025 10:51 pm
