Unified Pension Scheme 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है, लेकिन अब तक 10,000 से भी कम कर्मचरियों ने यूपीएस में रुचि ली है, जबकि देश में 27 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी हैं। इस योजना को चुनने की डेडलाइन 30 जून 2025 तक ही है। इसके बाद जो कर्मचारी यूपीएस नहीं चुनेंगे, वे नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) का ही हिस्सा रहेंगे और वे कभी यूपीएस नहीं चुन पाएंगे। कर्मचारियों के रुचि न लेने का एक कारण यह भी है कि उन्हें UPS के फायदे नहीं पता है। आइए जानते हैं क्या हैं इस स्कीम के फायदे,
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक नया विकल्प पेश किया है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)। यह योजना उन कर्मचारियों को पेंशन देने का वादा करती है, जो तय शर्तों को पूरा करते हैं। इस स्कीम में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत भत्ता एक अहम पहलू है, जिसे समझना बेहद जरूरी है।
महंगाई राहत भत्ता (Dearness Relief, DR) पेंशनरों को मिलता है। अभी यह हर छह महीने पर संशोधित होता है। यह वह आर्थिक मदद है, जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई की मार से बचाने के लिए देती है। यह All India Consumer Price Index (AICPI) के स्कोर के आधार पर हर छह महीने में अपडेट होता है। इसका मकसद है कि रिटायर कर्मचारियों की खरीद क्षमता में गिरावट न आए।
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UPS के नियमों के अनुसार, DR उन पेंशनर्स को तभी मिलेगा जब उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। यानी जब कोई UPS सब्सक्राइबर रिटायर होकर पेंशन लेना शुरू करेगा, तभी उसे DR का लाभ मिलेगा। यह DR केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित दरों पर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पेंशनर को 20,000 रुपये महीना पेंशन मिलती है और DR की दर 25% है, तो उसे कुल 25,000 मासिक पेंशन मिलेगी। इसमें DR के 5,000 रुपये जुड़ेंगे।
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UPS सब्सक्राइबर की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को जो फैमिली पेंशन दी जाएगी, उस पर भी महंगाई राहत का रेट लागू होगा बशर्ते कि वह पेंशन पाने की स्थिति में हो। यानी परिवार को भी समय-समय पर सरकार द्वारा तय महंगाई राहत का फायदा मिलेगा। कुछ विशिष्ट जरूरतों के लिए UPS से आंशिक विड्राल किया जा सकता है। इनमें हायर एजुकेशन, बच्चे की शादी, घर बनवाने, इलाज या वोकेशनल ट्रेनिंग शामिल हैं।
Unified Pension Scheme में नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है। CRA (Central Recordkeeping Agency) की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरकर UPS में नामांकन किया जा सकता है। सब्सक्राइबर को सलाह है कि वे सबमिट फॉर्म की रसीद अपने DDO या Head of Office से सत्यापित करवा कर सुरक्षित रखें।
Updated on:
17 Jun 2025 12:47 pm
Published on:
13 Jun 2025 04:50 pm