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वेल्थ प्लानिंग, रिटर्न की उलझन को इस तरह करें दूर

आप इंडिविजुल टैक्स पेयर हैं, इसलिए आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होगा। रिटर्न फाइल करने के दौरान इनकम के सभी स्रोतों का ब्योरा दें।

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Rajeev sharma

Jul 09, 2016

प्रीति खुराना

टैक्स विशेषज्ञ

जयपुर। एक आम टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल काम होता है। इसकी वजह आयकर कानूनों के पेंच को नहीं समझ पाना है। कुछ बातों का ख्याल रखकर इससे बचा जा सकता है।

सवाल...

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका मुझे ख्याल रखना चाहिए?

जवाब...

आप इंडिविजुल टैक्स पेयर हैं, इसलिए आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होगा। रिटर्न फाइल करने के दौरान इनकम के सभी स्रोतों का ब्योरा दें। आमतौर पर कई तरह के इनकम का ब्योरा देना लोग भूल जाते हैं।

एफडी, रेकरिंग, ब्रांड से मिलने वाले ब्याज भी टैक्सेबल होते हैं। अगर आपने इनमें निवेश कर रखा है और ब्याज से आय हुई है तो रिटर्न फाइल के दौरान ये इनकम नहीं छुपाए, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आपको अधिक टैक्स देना होगा। रिटर्न फाइल करने के बाद अपने रिटर्न को ऑनलाइन जरूर वेरीफाई कर लें।




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