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आयकर विभाग ने चेताया, 2 लाख से अधिक के नकद लेनदेन पर देगा होगा जुर्माना

आयकार विभाग ने शुक्रवार को लोगों को 2 लाख या उससे अधिक नकद लेनदेन पर करने पर चेताया है। विभाग ने कहा कि इस तरह के लेनदेन में जिस व्यक्ति को नकद राशि प्राप्त होगी, उसे 100 फीसदी जुर्माना देना होगा।

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kamlesh sharma

Jun 02, 2017

Income Tax

Income Tax

आयकार विभाग ने शुक्रवार को लोगों को 2 लाख या उससे अधिक नकद लेनदेन पर करने पर चेताया है। विभाग ने कहा कि इस तरह के लेनदेन में जिस व्यक्ति को नकद राशि प्राप्त होगी, उसे 100 फीसदी जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आयकर विभाग ने लोगों से कहा है कि उन्हें यदि इस तरह की लेनदेन की जानकारी मिलती है तो वे इसकी जानकारी blackmoneyinfo@incometax.gov.in भेज सकते है।

सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के तहत एक अप्रेल 2017 से दो लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगा दी है। आयकर अधिनियम में हाल में सम्मिलित धारा 269एसटी एक दिन में दो लाख या उससे अधिक राशि के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाती है। आयकर विभाग ने अखबारों में विज्ञापन जारी करके बताया कि धारा 269एसटी का उल्लंघन करने पर पूरी रकम का 100 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा।

2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 3 लाख रुपए से अधिक नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया था। वित्त विधेयक में संशोधन करके यह सीमा 2 लाख रुपए कर दी गई, जिसे मार्च में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

आयकर विभाग ने कहा कि यह प्रतिबंध सरकार, बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक द्वारा जारी किसी भी रसीद के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। एक सीमा से अधिक नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अलावा कालेधन पर अंकुश लगाना है।

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