
15 सितंबर के बाद भी आईटीआर भर सकते हैं। (PC: Freepik)
Income Tax Return Late Filing Penalty: आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की लास्ट डेट को एक दिन आगे बढ़ाया था। इस आखिरी तारीख को सिर्फ 1 दिन आगे बढ़ाकर 16 सितंबर किया गया था। काफी लोगों ने यह शिकायत की थी कि इनकम टैक्स पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। टैक्सपेयर्स आईटीआर की ड्यू डेट को आगे बढ़ाने की डिमांड भी कर रहे थे। लेकिन अब यह बढ़ी हुई लास्ट डेट भी बीत चुकी है। ऐसा नहीं है कि अब आप आईटीआर नहीं भर सकते। अभी भी भर सकते हैं। जानिए कैसे।
क्या आप 16 सितंबर के बाद आईटीआर नहीं पर पाएंगे? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा। आप 16 सितंबर के बाद भी आईटीआर भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ लेट फीस देनी होगी। आप 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस और ब्याज जमा करके आईटीआर भर सकते हैं।
आयकर अधिनयम के सेक्शन 234F के तहत लास्ट डेट के बाद आईटीआर फाइल करने पर लेट फीस वसूलने का प्रावधान है। लेट फीस टैक्सपेयर की इनकम के हिसाब से अलग-अलग होती है। अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको 5 हजार रुपये लेट फीस के रूप में देने होंगे। वहीं, आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 1000 रुपये लेट फीस के रूप में देने होंगे।
लास्ट डेट के बाद आईटीआर फाइल करने पर सेक्शन 234ए के तहत 1 फीसदी प्रति माह के हिसाब से ब्याज देना होगा।
अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आप लॉस एडजस्टमेंट से चूक जाएंगे। अगर आपका शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या अपने बिजनेस में नुकसान हुआ है, तो आप उस लॉस को अगले साल की अपनी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, तो आप इन लॉसेस को कैरी फॉर्वर्ड नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा, आईटीआर फाइल न करने से आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री पर बुरा असर पड़ता है। यह बैंकों की नजर में आपकी साख को कम करता है। बहुत बार लोन देते समय बैंक ग्राहकों से आईटीआर की कॉपी मांगते हैं। वहीं, आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो आईटीआर जरूर फाइल कर दें। आईटीआर न होने पर आपको वीजा मिलने में परेशानी हो सकती है।
Updated on:
17 Sept 2025 12:40 pm
Published on:
15 Sept 2025 11:53 am
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