7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एयरपोर्ट पर लगेज के लिए नहीं करना होगा इंतजार, 26 फरवरी से 7 एयरलाइंस पर लागू होंगे ये नए नियम

Airlines New Rules: नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने 7 एयरलाइंस को एयरपोर्ट पर समय पर सामानों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। एयर इंडिया (Air india), इंडिगो (IndiGo), अकासा (Akasha), स्पाइसजेट (SpiceJet), विस्तारा (Vistara), एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ऑपरेशन, प्रबंधन और डिलीवरी समझौते के अनुसार अंतिम चेक-इन बैगेज आगमन के 30 मिनट के भीतर पहुंचाया जाए।

less than 1 minute read
Google source verification
Luggage will be available at the airport in 30 minutes

एयरपोर्ट पर सामान के लिए नहीं करना होगा इंतजार, लैंडिंग के 30 मिनट के अंदर होगी बैगेज की डिलीवरी

Airlines New Rules: नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने 7 एयरलाइंस को एयरपोर्ट पर समय पर सामानों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश प्रमुख हवाई अड्डों पर सामान के आगमन के समय की महीनों की निगरानी के बाद आया है। BCAS के नए नियमों के अनुसार अब Airlines को लैंडिंग के 30 मिनट के अंदर यात्री को उसके सभी बैग वापिस करने होंगे।

इन 7 Airlines पर लागू होंगे नए नियम

एयर इंडिया (Air india), इंडिगो (IndiGo), अकासा (Akasha), स्पाइसजेट (SpiceJet), विस्तारा (Vistara), एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ऑपरेशन, प्रबंधन और डिलीवरी समझौते के अनुसार अंतिम चेक-इन बैगेज आगमन के 30 मिनट के भीतर पहुंचाया जाए। इन उपायों को लागू करने के लिए एयरलाइंस को 26 फरवरी तक 10 दिनों की समय सीमा दी गई है। बीसीएएस ने छह प्रमुख हवाई अड्डों में बेल्ट क्षेत्रों में सामान के आगमन के समय को ट्रैक करने के लिए जनवरी 2024 में एक निगरानी अभ्यास शुरू की है। हालांकि, प्रदर्शन में सुधार हुआ है, फिर भी यह अनिवार्य मानकों से कम है।

क्या है नया नियम

OMDA का आदेश है कि पहला बैग इंजन बंद होने के 10 मिनट के भीतर बेल्ट पर पहुंचना चाहिए। आखिरी बैग 30 मिनट के भीतर पहुंचना चाहिए। निगरानी अभ्यास वर्तमान में छह प्रमुख हवाई अड्डों पर केंद्रित है। बीसीएएस (BCAS) ने एयरलाइनों को अपने द्वारा संचालित सभी हवाई अड्डों पर अनिवार्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
ये भी पढ़ें: LIC को आयकर विभाग से 21,740 करोड़ रुपये का मिला रिफंड, ₹3,700 करोड़ मिलना और बाकी