
- कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम
नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North MCD) ने कोरोना काल में लोगों को राहत देने का मन बनाया है। आवासीय संपत्ति करदाताओं को 15 प्रतिशत तक छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) जमा कराने की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। करदाता अब 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट (Property Tax Rebate) का लाभ उठा सकेंगे।
तीन प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट
इसके साथ निगम ने कोरोना टीकाकरण (Corona Vaccination) को लेकर भी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग तरीका अपनाया है। निगम ने ऐसे करदाताओं को तीन प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। लोगों को स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें उन्हें और उनके परिवार में सभी ने कोविड-19 (COVID-19) का टीका लगवाने की बात होगी।
नॉर्थ दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह के अनुसार नॉर्थ निगम (North Corporation) ने वर्ष 2021-22 के लिए समय पर एकमुश्त भुगतान करने पर 15 प्रतिशत की छूट के साथ संपत्ति कर के भुगतान की अंतिम तारीख 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दी है।
संपत्तिकर जमा करवाने की आखिरी तिथि को बढ़ाया
राजा इकबाल सिंह के अनुसार अंतिम दिनों में नागरिकों के उत्साह को देखकर संपत्तिकर जमा करवाने की आखिरी तिथि को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ने से निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। टीकाकरण के लिए लोगों को उत्साह देखने को मिलेगा।
Published on:
17 Jul 2021 07:08 pm
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