
पुरानी टैक्स रीजीम में टैक्स बचत के कई ऑप्शन दिए गए हैं। (फोटो : एआई)
लखनऊ में रहने वाले 45 वर्षीय रामचन्द्र शर्मा एक सीनियर अफसर हैं। उनकी सालाना आमदनी लगभग 10 लाख रुपये है। हर साल इनकम टैक्स को लेकर यही उलझन रहती थी कि टैक्स की सेविंग कैसे की जाए। इस बार उन्होंने ठान लिया कि वह स्मार्ट तरीके से इनकम टैक्स बचाने की पूरी प्लानिंग करेंगे। इस बार उन्होंने सिर्फ टैक्स भरने की बजाए समझदारी से इनकम टैक्स की बचत के उपाय भी अपनाए हैं, जो उनके आईटी रिटर्न में साफ झलक रहा है।
रामचन्द्र जी ने सबसे पहले अपनी बचत योजना के तहत Public Provident Fund में 1.5 लाख रुपये का निवेश किया। इससे सीधे 1.5 लाख रुपये की इनकम टैक्स में कटौती हो गई।
शर्मा जी को लगा कि हेल्थ की सुरक्षा भी जरूरी थी। उन्होंने 20,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, जिस पर Section 80D में पूरी तरह से छूट है। इस कारण टैक्सेबल इनकम फिर से कम हो गई।
रामचन्द्र जी ने अपने घर के लिए लोन लिया था। इस साल उन्होंने 1,80,000 रुपये का होम लोन प्रिंसिपल चुकाया था। इस रकम पर उन्होंने टैक्स छूट ली, जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम में बड़ी कटौती हुई।
शर्मा जी ने बड़े बेटे के कॉलेज की फीस के लिए एजुकेशन लोन लिया था। सालाना 50,000 रुपये का इंटरेस्ट उन्होंने Section 80E के तहत क्लेम किया। इससे भी उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई।
सैलरीड कर्मचारी होने के नाते उन्होंने 50,000 रुपये के Fixed Standard Deduction का पूरा फायदा उठाया।
शर्मा जी का Income Tax Old Regime में बिना बचत के 10 लाख रुपये की आय पर टैक्स लगभग 1,12,500 रुपये बनता था। इन उपायों को अपनाकर उनकी Taxable Income रह गई 5,50,000 रुपये। Taxable Amount पर Tax बना 22,500 रुपये। यानी उन्होंने कुल 90,000 रुपये की Tax Saving की।
Updated on:
15 Sept 2025 02:08 pm
Published on:
15 Sept 2025 02:05 pm
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