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10 लाख कमाने वाले ऐसे बचा सकते हैं 90 हजार रुपये कर, ये रहे 5 बेस्ट टैक्स सेविंग के तरीके

नई टैक्स रीजीम में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता।

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भारत

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Ashish Deep

Sep 15, 2025

पुरानी टैक्स रीजीम में टैक्स बचत के कई ऑप्शन दिए गए हैं। (फोटो : एआई)

लखनऊ में रहने वाले 45 वर्षीय रामचन्द्र शर्मा एक सीनियर अफसर हैं। उनकी सालाना आमदनी लगभग 10 लाख रुपये है। हर साल इनकम टैक्स को लेकर यही उलझन रहती थी कि टैक्स की सेविंग कैसे की जाए। इस बार उन्होंने ठान लिया कि वह स्मार्ट तरीके से इनकम टैक्स बचाने की पूरी प्लानिंग करेंगे। इस बार उन्होंने सिर्फ टैक्स भरने की बजाए समझदारी से इनकम टैक्स की बचत के उपाय भी अपनाए हैं, जो उनके आईटी रिटर्न में साफ झलक रहा है।

उपाय 1 – Section 80C : PPF में निवेश

रामचन्द्र जी ने सबसे पहले अपनी बचत योजना के तहत Public Provident Fund में 1.5 लाख रुपये का निवेश किया। इससे सीधे 1.5 लाख रुपये की इनकम टैक्स में कटौती हो गई।

उपाय 2 – हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा लिया

शर्मा जी को लगा कि हेल्थ की सुरक्षा भी जरूरी थी। उन्होंने 20,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, जिस पर Section 80D में पूरी तरह से छूट है। इस कारण टैक्सेबल इनकम फिर से कम हो गई।

उपाय 3 – Home Loan Interest पर छूट

रामचन्द्र जी ने अपने घर के लिए लोन लिया था। इस साल उन्होंने 1,80,000 रुपये का होम लोन प्रिंसिपल चुकाया था। इस रकम पर उन्होंने टैक्स छूट ली, जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम में बड़ी कटौती हुई।

उपाय 4 – Education Loan ब्याज की छूट

शर्मा जी ने बड़े बेटे के कॉलेज की फीस के लिए एजुकेशन लोन लिया था। सालाना 50,000 रुपये का इंटरेस्ट उन्होंने Section 80E के तहत क्लेम किया। इससे भी उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई।

उपाय 5 – Standard Deduction

सैलरीड कर्मचारी होने के नाते उन्होंने 50,000 रुपये के Fixed Standard Deduction का पूरा फायदा उठाया।

कुल कितनी Tax Saving हुई

शर्मा जी का Income Tax Old Regime में बिना बचत के 10 लाख रुपये की आय पर टैक्स लगभग 1,12,500 रुपये बनता था। इन उपायों को अपनाकर उनकी Taxable Income रह गई 5,50,000 रुपये। Taxable Amount पर Tax बना 22,500 रुपये। यानी उन्होंने कुल 90,000 रुपये की Tax Saving की।