
Post Office Savings Schemes: Govt issues guidelines on death claim cases
सरकार ने पोस्ट ऑफिस की सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) सहित सभी छोटी बचत योजनाओं की डेथ क्लेम की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। दरअसल सरकार ने डेथ क्लेम के निपटारे के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसको डाक विभाग (DOP) ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया है। इसमें सभी डाकघरों को कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी डेथ क्लेम के मामलों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर सुलझाना है। इसके साथ ही प्रकियाओं के बारे में बताया गया है, जिसे आप नीचे पढ़ सकते हैं:-
- डेथ क्लेम मामले में KYC डॉक्यूमेंट की प्राप्ति के समय दावेदार के केवाईसी दस्तावेजों को मूल (ओरिजनल) KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ सत्यापित किया जाएगा।
- यदि KYC डॉक्यूमेंट्स की प्रति पर गवाहों के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं, तो गवाहों की पोस्ट ऑफिस में फिजिकल रूप से उपस्थिति होने की आवश्यकता नहीं है।
- नामिनी को डेथ क्लेम करने प्रस्तुत करने व पेमेंट पेमेंट प्राप्त करने के मामलों में अपने बैंक खाते की जानकारी देने समय संवेदनशील होना चाहिए। वहीं बैंक खाते की जानकारी और पेमेंट वाले हिस्से पर हस्ताक्षर होना चाहिए, ताकि नामिती को चेक के जरिए पेमेंट प्राप्त करने के लिए फिर से पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता न पड़े।
-डेथ क्लेम के मामलों के निपटारे के लिए उप डाकघर/प्रधान डाकघर के द्वारा अलग से कोई स्वीकृति ज्ञापन जारी नहीं किया जाना है। SPM/PM फॉर्म-11 के दूसरे भाग पर दावे को मंजूरी दिया जाएगा (केवल कार्यालय उपयोग के लिए)।
-एक बार डेथ क्लेम मामले में सभी डॉक्यूमेंट मिल जाने के बाद PRI (P)/SDI (P) के माध्यम से आगे सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
- सभी पोर्ट ऑफिस निर्धारित समय-सीमा/मानदंडों के अनुसार डेथ क्लेम के मामलों का निपटारा करेंगे, जिसमें 1 दिन के अंदर नामांकन होना है और 7 दिन के अंदर मामलों का निपटारा करना है।
- दिनांक 06.11.2020 के परिपत्र के अनुसार डाक विभाग ने कहा है कि "यदि मृतक खाते में पैसा 5 लाख से ऊपर है और कोई नामांकन या कानूनी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो अदालत द्वारा जारी 'उत्तराधिकार प्रमाण पत्र' जमा करना होगा। इसके बाद ही डेथ क्लेम करने वाले को पेमेंट किया जाएगा।
- डाक विभाग ने कहा है कि "अगर सेविंग स्कीम का खाता उसी पोस्ट ऑफिस में है, जहां डेथ क्लेम किया जा रहा है तो उसी दिन दावेदार को पावती जारी करना होगा। वहीं सभी प्रकार के डेथ क्लेम के मामलों को 7 वर्किंग डे के अंदर निपटाना है। यदि डेथ क्लेम का मामला वित्तीय शक्तियों से ऊपर आता है, तो इसे प्राप्ति के दिन सेवा बीमित डाक द्वारा स्वीकृति अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा। इसके बाद मंडल कार्यालय क्लेम की प्राप्ति के 7 वर्किंग दिनों के अंदर मामले का निपटान करेगा।
Published on:
12 Jan 2023 08:20 pm
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