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SBI ने अपने ग्राहकों को दिया ऑफर, 31 अक्टूबर तक निशुल्क भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए पूरी प्रक्रिया

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना लग सकता है। हालांकि, अगर टैक्सपेयर्स की कमाई 5 लाख रुपए तक है तो लेट फाइन के तौर पर हजार रुपए चुकाने होंगे।  

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Ashutosh Pathak

Oct 09, 2021

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नई दिल्ली।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के ग्राहक इनकम टैक्स रिटर्न अब निशुल्क दाखिल कर सकते हैं। एसबीआई के ग्राहक YONO ऐप पर Tax2Win के जरिेए इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।

एसबीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आप YONO पर Tax2Win के जरिए निशुल्क ऐसा कर सकते हैं। यह ऑफर 31 अक्टूबर तक के लिए मान्य है। इसके लिए कुछ स्टेप्स फाॅलो कर आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

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रिटर्न भरने के लिए ग्राहकों को पहले SBI YONO ऐप पर लॉग-इन करना होगा। इसके बाद ग्राहक को Shops and Order का ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद Tax and Investment का विकल्प दिखेगा, जिस पर उसे क्लिक करना होगा। यहां कस्टमर को Tax2Win चुनना होगा, जिसके बाद कस्टमर इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। यहां पर आप मांगी गई जानकारियां देकर आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म-16, टैक्स डिडक्शन डिटेल्स, इंटरेस्ट इनकम सर्टिफिकेट्स, इनवेस्टमेंट प्रूफ्स फॉर टैक्स सेविंग्स शामिल हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना लग सकता है। हालांकि, अगर टैक्सपेयर्स की कमाई 5 लाख रुपए तक है तो लेट फाइन के तौर पर हजार रुपए चुकाने होंगे।