scriptTax Saving: Education loan attractive due to income tax exemption | इनकम टैक्स में छूट से एजुकेशन लोन आकर्षक, लोन या सेल्फ फाइनेंस कौन बेहतर | Patrika News

इनकम टैक्स में छूट से एजुकेशन लोन आकर्षक, लोन या सेल्फ फाइनेंस कौन बेहतर

locationनई दिल्लीPublished: Nov 11, 2023 11:45:55 am

Submitted by:

Shaitan Prajapat

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80ई के तहत 8 साल तक एजुकेशन लोन के पूरे ब्याज पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है।

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नई दिल्ली। हायर एजुकेशन का खर्च लगातार बढ़ रहा है। खासकर विदेश से उच्च शिक्षा हासिल करना काफी महंगा हो गया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश अधिकतर अभिभावकों की फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे अहम रूप से शामिल होता है। लोग इसके लिए बच्चे के जन्म के साथ ही रियल एस्टेट, एफडी, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, ताकि हायर एजुकेशन के समय बेचकर बच्चे की फीस भर सकें। हालांकि निवेश सलाहकारों का कहना है कि हायर एजुकेशन के लिए अपने निवेश को बेचने से बेहतर एजुकेशन लोन लेना है।

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