
अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए नहीं देने होंगे अलग से पैसे, 1 अप्रैल से सभी वाहनों में अनिवार्य
भारत में अगले साल यानी 1 अप्रैल, 2019 से सभी टू-व्हीलर और कारों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो चुका है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन के बाद इसे लागू किया है। अब 1 अप्रैल, 2019 के बाद मार्केट में सभी नए व्हीकल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ( SSRP ) के साथ ही आएंगे। इससे सबसे ज्यादा फायदा ग्राहकों को होने वाला है और उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अब परिवहन विभाग की लाइन में लगना नहीं होगा।
सभी व्हीकल्स पर नंबर प्लेट लगी होती है, जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा गया होता है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से ही किसी भी व्हीकल, उसके मालिक और पते के बारे में जानकारी मिलती है। ये कह सकते हैं कि एक कार की पहचान का पूरा ब्यौरा उस नंबर पर दिया गया होता है। अब सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कुछ बदला किए हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं।
किसी भी वाहन में उसकी नंबर प्लेट बहुत ज्यादा जरूरी होती है और अब सभी वाहनों में 1 अप्रैल, 2019 के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खुद लगी हुई आएंगी। इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति बिना इस खास नंबर प्लेट के वाहन चलाएगा तो उसके लिए जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के साथ-साथ चालक को जेल भी हो सकती है। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अगले महीने से उन गाड़ियों को पकड़ने पर विचार कर रही है जिनमें नए नंबर प्लेट्स नहीं लगी होंगी।
परिवहन विभाग द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट एल्यूमिनियम की बनी होती है और उस पर चमकीला टेप लगा होता है। ये नंबर प्लेट टेंपर प्रूफ भी होती है। इसमें सेफ्टी के लिए अशोक चक्र की इमेज के साथ एक होलोग्राम भी दिया जाएगा। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं होगी बल्कि ये पैसे वाहन खरीदते वक्त उसकी कीमत में ही शामिल किए जाएंगे।
Published on:
09 Dec 2018 12:51 pm
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