नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में डीजल एसयूवी गाडियों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक जल्द हट सकती है। हालांकि, इसके लिए कार ऑनर को वन टाइम एनवायरमेंट कंपनसेशन सेस (ग्रीन टैक्स) देना होगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर, जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम एसयूवी गाडियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक हटाने को तैयार है, लेकिन इसके लिए वन टाइम टैक्स देना होगा।