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ख़बर काम की: नई कार के इंश्योरेंस पर होगी भारी बचत! उठाएं नो क्लेम बोनस (NCB) का लाभ, जानिए क्या है तरीका

नो क्लेम बोनस (NCB) एक ख़ास फीचर के साथ आता है, जहां बीमा कंपनी पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा दावा नहीं करने के लिए पॉलिसीधारक को रिवार्ड देती है। इसका इस्तेमाल नई कार के इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदते वक्त छूट के तौर पर किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे एक प्रमुख कारण काम करता है।

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Car Insurance

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, सार्वजनिक सड़कों पर कार चलाने के लिए थर्ड पार्टी वाहन बीमा कवरेज होना अनिवार्य है। हालांकि, यह आपको केवल तीसरे पक्ष के नुकसान के खिलाफ कवर करता है और आपकी अपनी कार को नुकसान नहीं पहुंचाता है।

दुर्घटना के मामले में अपनी कार को होने वाले नुकसान के खिलाफ कवरेज लेने के लिए आपको या तो एक स्टैंड-अलोन ओन-डैमेज पॉलिसी या एक बंडल कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस की जरूरत होती है जो कि आपको अपनी कार, स्वयं के साथ-साथ थर्ड पार्टी के नुकसान को भी कवर करता है। आज वाहन बीमा में नो क्लेम बोनस (NCB) फीचर काफी मशहूर हो रहा है, लेकिन कई लोग शायद इस बात से अनजान होंगे कि आप नई कार खरीदने पर भी एनसीबी का दावा कर सकते हैं।


आमतौर पर कंप्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम थर्ड-पार्टी बीमा पॉलिसियों से अधिक होता है। हालांकि, आप प्रीमियम को काफी कम करने के लिए अपनी पहले बेची गई कार पर नो क्लेम बोनस (NCB) छूट का लाभ उठा सकते हैं। तो आइये सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नो क्लेम बोनस क्या होता है और आप इसका इस्तेमाल अपनी नई कार का इंश्योरेंस खरीदने में किस प्रकार कर सकते हैं।

क्या होता है नो क्लेम बोनस (NCB):

नो क्लेम बोनस आपको एक ख़ास फीचर के साथ आता है, जहां बीमा कंपनी पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा दावा नहीं करने के लिए पॉलिसीधारक को रिवार्ड देती है। दूसरे शब्दों में कहें, यदि वाहन मालिक पॉलिसी के टेन्योर के समय यदि कोई क्लेम नहीं करता है तो इंश्योरेंस कंपनी उक्त बीमा धारक को रिवार्ड्स देती है, जिसका इस्तेमाल वाहन मालिक अपनी नई कार खरीदने के दौरान लिए जाने वाले कार इंश्योरेंस पर बतौर डिस्काउंट इस्तेमाल कर सकते हैं।


आपको यहां ध्यान जरूरी है कि, एनसीबी सुविधा का लाभ थर्ड-पार्टी के वाहन बीमा पर लागू नहीं होता है। यदि लगातार पांच वर्षों तक कोई क्लेम नहीं किया जाता है तो, एनसीबी ओन डैमेज इंश्योरेंस के प्रीमियम पर अधिकतम 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है, क्योंकि जैसे ही आप क्लेम करते हैं NCB शून्य हो जाता है और इसका लाभ आप नहीं उठा सकते हैं।

नई कार खरीदने पर कैसे करें NCB को ट्रांसफर:

बता दें कि, एनसीबी पॉलिसीधारक को दिया जाने वाला एक रिवार्ड है न कि वाहन को। इसलिए, आप पुरानी कार को बेचने के बाद या पॉलिसी नवीनीकरण के दौरान अपने बीमा प्रदाता को बदलते समय अपने अर्जित एनसीबी का इस्तेमाल करने आप के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि एनसीबी व्यक्तियों के लिए है न कि कार के लिए, इसे बीमित व्यक्ति की मृत्यु के 90 दिनों के भीतर कानूनी उत्तराधिकारी को भी हस्तांतरित किया जा सकता है।


समझें NCB ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया:

अपनी पुरानी कार बेचते समय सेल्स इनवॉयस, सेल्स डीड या बिक्री का लेखाजोखा रखने वाले दस्तावेज को इकट्ठा करें। इसके अलावा आरटीओ फॉर्म 29, और 30 जमा करें और जमा किए गए फॉर्म की पर्याप्त प्रतियां अपने पास रखें। एनसीबी आरक्षण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए अपने मौजूदा बीमा कंपनी को सूचित करें कि आपने कार बेच दी है और ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ एनसीबी के ट्रांसफर के लिए आवेदन करें। इसके बाद बीमाकर्ता तीन साल की वैधता के साथ एनसीबी आरक्षण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

जब आपको NCB रिजर्विंग सर्टीफिकेट मिल जाता है तो आप अपनी नई कार का इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को एनसीबी आरक्षण प्रमाणपत्र जमा करके अपना एनसीबी ट्रांसफर करें। कुछ कंपनिया इस सर्टिफिकेट अलावा पुरानी कार के बेचे जाने के दस्तावेज, ट्रांसफर आरसी आदि की भी मांग करती है। इसलिए इसे भी अपने पास ही रखें और इस तरह से आप अपने एनसीबी का इस्तेमाल कर सकेंगे और नई कार का इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाएगा। याद रखें, आपके वाहन बीमा पर छोटे-छोटे दावे भी आपके NCB को शून्य कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यहां पर एनसीबी के बारे में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है, पत्रिका इसको लेकर कोई दावा नहीं करता है। इसके बारे में तस्दीक करने के लिए अपने इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क जरूर करें।