
क्या हो जब आपकी एकदम नई कार का रंग कुछ ही दिनों में फीका पड़ जाए ? आप सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है और यह मामला सांगवान सिटी इलाके में रहने वाली एक महिला ग्राहक, नीलम सिंह द्वारा खरीदी गई नई Hyundai Venue MTS का है। नीलम सिंह ने इस साल 6 मार्च (March 6, 2020) को खरीदी थी लेकिन कुछ ही दिनों में गाड़ी का कलर फीका पड़ने लगा। उन्होंने यह गाड़ी हुंडई (Hyundai) के अलीगढ़ शोरूम से 8 लाख 50 हजार 873 रुपये में खरीदी थी। नीलम सिंह ने उपभोक्ता आयोग (consumer commission) में याचिका दायर की गई थी कि जिसमें बताया गया कि चंद दिनों में ही उनकी कार का रंग फीका हो गया और जगह-जगह स्पॉट भी पड़ गए हैं।
इस पर कंपनी के अलीगढ़ से लेकर अन्य सीनियर अधिकारियों से शिकायत की गई। लेकीन कोई सुनवाई नहीं हुई। उके बाद उपभोक्ता आयोग से हुंडई मोटर्स काचीपुरम चेन्नई, रीजनल ऑफिस नई दिल्ली, JMB Motors डिस्ट्रीब्यूटर्स, गुरुग्राम और लोकल डीलर के खिलाफ अर्जी दी गई। इस पर उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य आलोक उपाध्याय द्वारा संयुक्त रूप से यह फैसला सुनाया गया कि कंपनी (Hyundai) नीलम सिंह को या तो नई गाड़ी दे अन्यथा 9% ब्याज दर के साथ कार की कीमत का भुगतान किया जाए। इसके अलावा 30 हजार रुपये मानसिक व 10 हजार वाद व्यय का हर्जाना भी दिया जाए। इस भुगतान को 30 दिन के अंदर करना होगा।
हुंडई पर ठोका 1000 करोड़ रुपये का केस
हाल ही में आगरा निवासी राजेंद्र कुमार ने Hyundai पर नई कार के बदले पुरानी कार देने का आरोप लगाया है। बड़ी बात यह है कि इस शख्स ने कंज्यूमर कोर्ट में Hyundai पर 1000 करोड़ रुपये का केस भी दर्ज कराया है। उपभोक्ता न्यायालय में याचिकाकर्ता ने पत्र देकर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। दाखिल याचिका में शख्स के वकील ने बताया कि जो सेल्फी फीचर बताये गये रहे वो कार में नहीं मिले।, जिसकी वजह से वो कार में सुरक्षित महसूस नहीं करते। उन्होंने यह कार 13 नवंबर 2020 को खरीदी थी।
Updated on:
23 Jul 2022 06:09 pm
Published on:
23 Jul 2022 05:17 pm
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