नहीं भरा चालान तो DL होगा सस्पेंड
अगर आपका किसी भी वजह से चालान कटा है, और आपकी चालन भरने की अंतिम तारीख निकल गई है। तो कानूनी रूप से यदि कोई व्यक्ति समय पर चालान बकाया जमा नहीं करता है, तो मामला अदालत में जाने की सबसे अधिक संभावना है। ई-चालान का भुगतान नहीं करने पर स्पष्टीकरण देने के लिए वाहन मालिक को बुलाया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है।
कैसे भरें Online Traffic Challan
अब आप या तो परिवहन वेबसाइट के माध्यम से चालान का भुगतान कर सकते हैं या आपको राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से भुगतान करना होगा। यदि आप परिवहन वेबसाइट के माध्यम से चालान का भुगतान कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहला कदम parivahan.gov.in साइट पर जाना है। अब आप नीचे स्क्रॉल करें और ई-चालान सिस्टम पर क्लिक करें। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको एक नए पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा और यहां आपको चालान विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करना है।
ये भी पढ़ें : खुशखबरी! Electric Car चलाने में एक भी रुपया नहीं होगा खर्च, दिल्ली में शुरू होगी फ्री चार्जिंग सुविधा
अगला कदम अपने वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करना है और उसके बाद इंजन नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करना है और कैप्चा भरना है। यहां विवरण प्राप्त करें पर क्लिक कर आप अभी भुगतान करें बटन देखेंगे। इस बटन पर क्लिक करें और उस विकल्प का चयन करें जिससे आप भुगतान करना चाहते हैं। भुगतान सफल होने पर, लेनदेन आईडी रिकॉर्ड करें।