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Chandauli news:सपा विधायक को एमपी एमलए कोर्ट ने सुनाई सजा, जानिये क्या है पूरा मामला

चंदौली में एमपी एमएलए कोर्ट ने सकलडीहा से सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव को 2015 के एक मामले में तीन माह की सजा सुनाई है।

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,,चंदौली एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव समर्थको के साथ

दरसअल 2015 में चंदौली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान चाहनिया ब्लाक के सेकटर न. 4 में वर्तमान सपा विधायक सकलडीहा प्रभुनारायण सिंह यादव के छोटे भाई अनिल सिंह यादव जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। इस दौरान सकलडीहा से तत्कालीन विधायक सुशील सिंह के समर्थित प्रत्याशी को लेकर कैलवर में स्थित एक निजी विद्यालय में अपने समर्थको संग चुनावी रणनीति बना रहे थे।

एमपी एमलए कोर्ट ने सुनाई तीन माह की सजा


इसी मामले को लेकर चंदौली सीजेएम कोर्ट परिसर में स्थित एमपी एमलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने धारा 141, 143, 352, 504 और 506 के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए आठ साल बाद सजा सुनाया। जिसमे सपा से वर्तमान सकलडीहा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव और उनके भाई अनिल सिंह यादव को तीन महीने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने निजी मुचलके पर मौके पर ही दोनों को ज़मानत भी दे दिया।

सपा विधायक ने योगी सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप


कोर्ट के बाहर मिडिया से बात करते हुए सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए इसे उच्च न्यायलय में चुनौती देने की बात कही। सपा विधायक ने कहा कि योगी सरकार विपक्षी दलों के विधायकों की सदस्य्ता रद्द कराने का कुचक्र रच रही है। आप पता ही होगा की हमारे पार्टी के नेता आज़म खान के मामले में प्रदेश की बीजेपी सरकार को कोर्ट ने किस प्रकार फटकार लगाया था। हमे कानून पर पूरा भरोसा है।